फांसी से पहले निर्भया के दोषी की पत्नी चाहती है तलाक, बोली- विधवा होकर नहीं जीना
औरंगाबाद। निर्भया कांड के चारों दोषियों को 20 मार्च के दिन फांसी दी जानी है। हालांकि दोषियों को उनका वकील फांसी से बचाने की हर संभव कोशिश करता नजर आ रहा है। इस बीच खबर आ रही है कि निर्भया के दोषियों में से एक की पत्नी ने अदालत में तलाक की अर्जी दी है। दोषी की पत्नी का कहना है कि वह विधवा बनकर नहीं जीना चाहती।
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दिल्ली के बहुचर्चित निर्भया कांड का एक दोषी अक्षय ठाकुर बिहार के औरंगाबाद जिले के एक गांव का है। जानकारी के मुताबिक अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद में फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है। अक्षय की पत्नी ने अर्जी में कहा है कि वो अक्षय के विधवा के रूप में अपना जीवन नहीं जी सकती।
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अक्षय ठाकुर की पत्नी ने अर्जी में कहा कि निर्भया मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब उसके पति को फांसी की सजा दी जानी है। पत्नी ने कहा, मेरे पति निर्दोष हैं। मैं उनकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती। मुझे अपने पति से तलाक चाहिए।
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अक्षय ठाकुर की पत्नी के वकील ने स्थानीय मीडिया को बताया कि महिला को कानूनी अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है। इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है।
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भारतीय कानून के मुताबिक रेप के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहराया जाता है महिला तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। 20 मार्च को दोषियों को फांसी दी जानी है। हालांकि सजा से बचने के लिए तीन दोषियों ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया है। फांसी पर रोक की मांग की है।
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निर्भया भारत का चर्चित केस है। 2012 में चलती बस में पैरामेडिकल की स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के साथ क्रूरता की हदें पार कर दी गई थीं। निर्भया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे बहुत कोशिशों के बावजूद बचाया नहीं जा सका था। (फोटो: निरभाया की मां)
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बताते चलें कि निर्भया केस में सजा के बावजूद दोषियों की फांसी कई बार टल चुकी है। इस बार भी फांसी होगी या नहीं इस पर लोगों का ध्यान है। (फोटो : दोषियों के वकील एपी सिंह)
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