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नाजों से पले शाहरुख के बेटे को खानी पड़ी मेस की रोटियां, NCB की कस्टडी में ऐसे गुजरे आर्यन के 72 घंटे
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एनसीबी सूत्रों के मुताबिक, आर्यन खान को एनसीबी के मेस में बना हुआ खाना ही दिया जा रहा है। आर्यन को उनके घर से खाना लाने नहीं दिया गया। हालांकि, इतना जरूर है कि कस्टडी के दौरान आर्यन को घर से भेजे गए कपड़े पहनने को दिए गए हैं।
नियम के अनुसार आरोपी को घर से खाना भिजवाने के लिए कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है, जो फिलहाल आर्यन खान की तरफ से नहीं ली गई है। बता दें कि आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को एनसीबी ने उनके पापा शाहरुख से फोन पर 2 मिनट बात करवाई थी।
इससे पहले सोमवार को कोर्ट में आर्यन ने अपने लिए नेजल ड्रॉप (Nasal Drop) मंगाई थी, जिसे उपलब्ध करवा दिया गया। आर्यन ने करीब 4 पेज का बयान एनसीबी के सामने लिखा है। एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने पापा शाहरुख खान के वर्क शेड्यूल के बारे में भी बताया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, आर्यन ने बताा कि उनके पापा शाहरुख दिनों तीन प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं। वे अपनी फिल्म पठान की शूटिंग कर रहे हैं और इसकी वजह से बहुत व्यस्त रहते हैं। आर्यन ने कहा कि उनके हेक्टिक शेड्यूल की वजह से कई बार उन्हें खुद पापा से मिलने के लिए मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है।
बता दें कि ड्रग्स केस में अब NCB की टीम शाहरुख खान के बंगले 'मन्नत' पर भी छापा मार सकती है। अगर किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके घर पर भी छापेमारी की जा सकती है। इसी प्रावधान के तहत NCB मन्नत की तलाशी ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपियों (आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा) के पास 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस और MDMA की 22 गोलियां मिली हैं। इस केस में गिरफ्तार हुए लोगों के खिलाफ सेक्शन 8C, 20B, 27, 35 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बता दें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने हिरासत में लिया था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप- कॉर्डेलिया द इम्प्रेस में सवार थे और मुंबई से गोवा जा रहे थे। उन पर ड्रग्स का सेवन करने समेत अन्य आरोप हैं। कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आर्यन को NCB की रिमांड पर भेजा है।
आर्यन खान पर NDPS एक्ट 1985 के तहत सेक्शन 8, 20, 27 और 35 के तहत केस दर्ज किया गया है। इनके मुताबिक, जानबूझकर नशीला पदार्थ खरीदना या उसका इस्तेमाल करना और प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करना शामिल है। अगर आर्यन पर अपराध साबित होते हैं तो उन्हें इन सेक्शन के तहत 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकती हैं।
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