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Credit-Debit कार्ड इस्तेमाल के नियमों में RBI ने किया बदलाव, जानें कब से होंगे लागू
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तय करनी होगी लेन-देन की प्रायोरिटी
बदले जा रहे नियमों के तहत अब कस्टमर्स को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से ट्रांजैक्शन के लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को जिस सर्विस की जरूरत होगी, उसके लिए आवेदन करना होगा।
(फाइल फोटो)
घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति
RBI ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते वक्त अब कस्टमर्स को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं मिलेगी।
(फाइल फोटो)
कस्टमर तय कर सकते अपनी जरूरत
अब कस्टमर यह तय कर सकता है कि उसे किस तरह के ट्रांजैक्शन की जरूरत है और उसी के हिसाब से कार्ड पर सुविधा हासिल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक अपने कार्ड से घरेलू ट्रांजैक्शन चाहता है या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसका फैसला वह कभी भी कर सकता है।
(फाइल फोटो)
एक्टिवेट-डिएक्टिवेट कर सकते सर्विस
बदले जा रहे नियमों के मुताबिक, कस्टमर अपनी जरूरत के हिसाब से तय कर सकता है कि उसे कौन-सी सर्विस एक्टिवेट करनी है और कौन सी डिएक्टिवेट। इससे बैंकों के अलावा कस्टमर्स को भी सुविधा मिलेगी।
(फाइल फोटो)
कस्टमर बदल सकते ट्रांजैक्शन लिमिट
नए नियमों के तहत कस्टमर अपने ट्रांजैक्शन की लिमिट को कभी भी बदल सकते हैं। यह सुविधा सातों दिन और चौबीसों घंटे के लिए उपलब्ध रहेगी। कस्टमर एटीएम कार्ड को मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपनी ट्रांजैक्शन लिमिट को तय कर सकते हैं। वे एटीएम पर जाकर या आईवीआर के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं।
(फाइल फोटो)
कब से लागू हो रहे हैं ये नियम
RBI की ओर से जारी एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम 30 सितंबर 2020 से लागू हो जाएंगे। अब इनके आगे बढ़ाए जाने की संभवाना नहीं है।