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Budget 2021 : मेडिक्लेम प्रीमियम पर छूट बढ़ कर हो सकती है 1.25 लाख रुपए, PPF पर भी बढ़ेगी लिमिट
| Published : Jan 28 2021, 10:19 AM IST
Budget 2021 : मेडिक्लेम प्रीमियम पर छूट बढ़ कर हो सकती है 1.25 लाख रुपए, PPF पर भी बढ़ेगी लिमिट
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इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इन्श्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स में छूट मिलती है। फिलहाल पति, पत्नी और बच्चों के लिए हेल्थ इन्श्योरेंस करवाने पर 25 हजार रुपए तक की छूट ली जा सकती है। माता-पिता के सीनियर सिटिजन होने की स्थिति में हेल्थ इन्श्योरेंस पर 50 हजार रुपए की टैक्स में छूट मिलती है। हो सकता है, इस बजट में हेल्थ इन्श्योरेंस पर टैक्स छूट की लिमिट को बढ़ा कर 1 से 1.25 लाख कर दिया जाए। वैसे, अभी इसके बारे में कयास ही लगाए जा रहे हैं। (फाइल फोटो)
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फिलहाल, नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश पर 50 हजार रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। यह इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80D में मिलने वाली छूट से अलग है। वहीं, लाइफ इन्श्योरेंस पेंशन स्कीम और म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान में यह छूट नहीं मिलती है। हो सकता है, इस बार बजट में इसे शामिल किया जाए। (फाइल फोटो)
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इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने अपनी सिफारिश में सरकार से कहा है कि पीपीएफ (PPF) में निवेश पर टैक्स में छूट की सीमा 3 लाख रुपए की जानी चाहिए। अभी इस पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है। (फाइल फोटो)
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फिलहाल 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTGC) पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। इसके बाद 10 फीसदी की दर से टैक्स देना होता है। एसोसिएशन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया (ANMI) ने इसकी सीमा बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि 1 अप्रैल 2018 से पहले इस पर टैक्स नहीं देना होता था। (फाइल फोटो)
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पिछले बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके तहत कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का अलग अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल का है। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस बात की संभावना है कि इस बजट में इसे सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया जाए। (फाइल फोटो)
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पिछले बजट में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम टियर 2 टैक्स सेवर स्कीम की घोषणा की गई थी। इसके तहत कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का अलग अकाउंट खोल सकते हैं। इसका लॉक-इन पीरियड 3 साल का है। इसमें इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस बात की संभावना है कि इस बजट में इसे सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया जाए। (फाइल फोटो)