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Budget 2021 : बढ़ाया जा सकता है इनकम टैक्स सेक्शन-80D का दायरा, इन्श्योरेंस हो सकता है अनिवार्य
| Published : Jan 31 2021, 01:29 PM IST
Budget 2021 : बढ़ाया जा सकता है इनकम टैक्स सेक्शन-80D का दायरा, इन्श्योरेंस हो सकता है अनिवार्य
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फिलहाल, देश में इन्श्योरेंस पॉलिसी लेना किसी संकट के समय में आर्थिक मदद की जगह एक खर्च ही माना जाता है। इन्श्योरेंस सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि सरकार को लोगों को इन्श्योरेंस के प्रति जागरूक करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। साथ ही, जीवन बीमा की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए टैक्स छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। (फाइल फोटो)
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इन्श्योरेंस सेक्टर के लोगों का मानना है कि इस बजट में सरकार को नई बीमा योजनाओं को शुरू करने के प्रावधान करने चाहिए। साथ ही, आम लोगों को यह बताना चाहिए कि हर तरह की हेल्थ और लाइफ इन्श्योरेंस पॉलिसी लेने पर इनकम टैक्स की धारा-80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स की धारा-80C के तहत 1.50 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। बता दें कि धारा-80C में ईएलएसएस (ELSS), पीपीएफ (PPF), एनएससी (NSC) जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। ऐसे में, लोग धारा-80C के तहत टैक्स बचत के लिए बीमा योजना के बजाय इनमें निवेश करना बेहतर समझते हैं। (फाइल फोटो)
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ऐसी कई बचत योजनाएं हैं, जिनमें निवेश करने पर लोगों को टैक्स छूट के साथ ही लंबी अवधि में रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसलिए सरकार धारा-80C के तहत टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है। इस बात की पूरी संभावना है कि टैक्स में छूट की 1.50 लाख रुपए की मौजूदा सीमा को बढ़ाया जाए। (फाइल फोटो)
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इस बजट में केंद्र सरकार धारा-80D की सीमा में भी बढ़ोतरी कर सकती है। फिलहाल, इस धारा के तहत छूट की सीमा 50,000 रुपए है। यह सिर्फ सीनियर सिटिजन्स के लिए है। इस बजट में इसे हर व्यक्ति के लिए बढ़ाया जा सकता है। धारा-80CCD में पेंशन योजनाओं को भी शामिल करने की बात कही जा रही है। (फाइल फोटो)
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नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत किए गए निवेश पर धारा-80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपए की अलग से छूट मिलती है। इस वजह से लोग लाइफ इन्श्योरेंस की जगह एनपीएस में निवेश करना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि धारा-80CCD (1B) के तहत पेंशन प्लान्स पर भी छूट दी जाएगी। (फाइल फोटो)