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जानें 1 अगस्त से पैसे से जुड़े नियमों में क्या होगा बदलाव, इसका क्या हो सकता है असर

बिजनेस डेस्क। 1 अगस्त से पैसे और इसके लेन-देन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों में बैंक लोन, पीएम किसान योजना, कार और दूसरे व्हीकल्स की खरीद से जुड़े कई रूल बदल जाएंगे। इसका लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। फाइनेंशियल सिस्टम से जुड़े नियमों में होने वाले इस बदलाव को जानना जरूरी है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो नुकसान भी हो सकता है।

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Asianet News Hindi
Published : Jul 29 2020, 10:40 AM IST| Updated : Jul 29 2020, 10:43 AM IST
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कार और बाइक खरीदना होगा सस्ता
इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमंट अथॉरिटी  (IRDA) ने मोटर व्हीकल इन्श्योरेंस के नियमों में बदलाव किया है। इससे अगस्त महीने से कार या बाइक खरीदना पहले के मुकाबले कुछ सस्ता पड़ सकता है। इरडा के मुताबिक, मोटर थर्ड पार्टी और ओन डैमेज इन्श्योरेंस पर कार या बाइक की खरीद पर कम पैसे खर्च करने होंगे। इरडा के निर्देशों के मुताबिक, नियमों में बदलाव के बाद नई कार खरीदने पर  3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने की बाध्यता नहीं रहेगी। 
 

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 मिनिमम बैलेंस और लेन-देन के नियम
1 अगस्त से कई बैंकों ने नकदी संतुलन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाने के लिए न्यूनतम बैलेंस पर चार्ज लगाने की घोषणा की है। इन बैंकों में 3 ट्रांजैक्शन के बाद शुल्क वसूला जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और आरबीएल बैंक में यह चार्ज 1 अगस्त से लगने लगेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट रखने वालों को मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में कम से कम 2000 रुपए रखने होंगे। यह राशि पहले 1,500 रुपए थी। अकाउंट में 2000 रुपए से कम होने पर शहरी क्षेत्रों में 75 रुपए, कस्बाई क्षेत्रों में 50 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 20 रुपए हर महीने शुल्क लिया जाएगा।

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सेविंग्स अकाउंट के नियमों में बदलाव
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये नई दरें 1 अगस्त से लागू हो जाएंगी। अब सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा राशि पर 4.75 फीसदी सालाना ब्याज मिलेगा। 1 से 10 लाख रुपए जमा पर 6 फीसदी और 10 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए तक की जमा राशि पर 6.75 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। डेबिट कार्ड के खो जाने या डैमेज हो जाने की स्थिति में 200 रुपए चार्ज देना होगा। टाइटेनियम डेबिट कार्ड के लिए सालाना 250 रुपए देने होंगे। 

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ई-कॉमर्स कंपनियों को देनी होगी ये जानकारियां
नियमों में बदलाव के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त से यह बताना जरूरी होगा कि वे जिस प्रोडक्ट की सप्लाई कर रही हैं, वह कहां का बना है। फिलहाल, कई कंपनियों ने यह जानकारी देनी शुरू कर दी है। इनमें मिंत्रा, प्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसी कंपनियां शामिल हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑप इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को 1 अगस्त तक अपने सभी प्रोडक्ट लिस्टिंग की कंट्री ऑफ ओरिजिन के बारे में बताना होगा।

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10 करोड़ किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की रकम
मोदी सरकार ने गरीब और छोटी जोत वालो किसानों की मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चला रखी है। इस योजना के तहत लाभार्थी किसानों के खाते में पांचवीं किस्त डाल दी गई है। यह 1 अप्रैल, 2020 को जारी की गई थी। अब 1 अगस्त से इस योजना की छठी किस्त 2000 रुपए सरकार किसानों के खाते में डालने जा रही है। इससे करीब 10 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 
 

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