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कोरोना संकट में चली गई है नौकरी तो 30 जून, 2021 तक ले सकते हैं इस योजना का लाभ, जानें पूरी प्रॉसेस
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योजना की अवधि सरकार ने बढ़ाई
कोरोना संकट के कम नहीं होने की वजह से सरकार ने अब अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ लेने के समय बढ़ा दिया है। अब इस योजना के पात्र 30 जून, 2021 तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। पहले इस स्कीम का लाभ 31 दिसंबर, 2020 तक ही लिया जा सकता था।
(फाइल फोटो)
किसे मिलता है इस योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उन्ही कर्मचारियों को मिलता है, जो ESI स्कीम के तहत कवर हैं। ऐसे कर्मचारियों के मासिक वेतन से ESI अंशदान कटता है। इस योजना के तहत जो मदद मिलती है, वह एक तरह के बेरोजगारी भत्ते की तरह है।
(फाइल फोटो)
कितने समय तक मिलती है मदद
इस योजना के तहत नौकरी छूट जाने के बाद अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक सरकार से आर्थिक मदद मिलती है। दरअसल, कोरोना महामारी के लागातर बढ़ते जाने से इस योजना के नियमों में कुछ छूट दी गई है।
(फाइल फोटो)
कब शुरू हुई थी यह योजना
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 1 जुलाई, 2018 से चल रही है। शुरुआत में इसे 2 साल के पायलट बेसिस पर लागू किया गया था। स्कीम के तहत कोरोना महामारी का काल 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक माना गया था, पर अब इसे बढ़ा दिया गया।
(फाइल फोटो)
नौकरी गंवाने वालों को क्या मिलेगी छूट
जिन लोगों की नौकरी कोरोना संकट के दौरान गई है, उनके लिए अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत सरकार की ओर से राहत का अमाउंट नौकरी जाने से पहले के 4 कॉन्ट्रिब्यूशन पीरियड के दौरान के रोज के औसत वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगा। पहले यह लिमिट 25 फीसदी थी। राहत बेरोजगार होने के बाद अधिकतम 90 दिन यानी 3 महीने तक दी जाएगी। पात्रता शर्तों में ये छूट केवल 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 तक की अवधि के लिए लागू होगी।
(फाइल फोटो)
योजना का लाभ लेने के लिए शर्तें
बीमित व्यक्ति ने नौकरी जाने से पहले कम से कम 2 साल नौकरी की हो और अंशदान की अवधि में कम से कम 78 दिन अंशदान किया हो। इसके साथ ही, योजना का लाभ लेने के लिए क्लेम नौकरी जाने के 30 दिन के अंदर करना होगा। क्लेम फॉर्म सीधे ESIC ब्रांच कार्यालय में ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। ESIC की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है।
कब मिलेगा पैसा
ईएसआईसी (ESIC) को फॉर्म मिलने के 15 दिन के अंदर क्लेम का पैसा बीमित व्यक्ति के बैंक खाते में आ जाता है। व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है।
(फाइल फोटो)
किसे नहीं मिल सकता है योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उस कर्मचारी को नहीं मिल सकता है, जिसे किसी गलत व्यवहार के कारण कंपनी ने निकाल दिया हो। ऐसा कर्मचारी भले ही ESIC से बीमित हो, लेकिन उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो नहीं मिलेगा फायदा
अगर कर्मचारी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो तो उसे इस स्कीम का फायदा नहीं मिल सकता है। उन कर्मचारियों को भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिल सकता, जिन्होंने रिटायरमेंट की तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृति (VRS) ले ली हो।