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Health Insurance पॉलिसी लेकर कर सकते हैं टैक्स में बचत, जानें इसके और भी फायदे
| Published : Jan 26 2021, 06:53 PM IST
Health Insurance पॉलिसी लेकर कर सकते हैं टैक्स में बचत, जानें इसके और भी फायदे
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आजकल बदलती लाइफस्टाइल की वजह से कमोबेश हर आदमी को तरह-तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अब किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखलाना बेहद खर्चीला हो गया है। किसी तरह की बीमारी होने पर डॉक्टर कई तरह का टेस्ट करवाते हैं। यह सब बेहद खर्चीला होता है। दवाइयां लगातार महंगी होती जा रही हैं। ऐसे में, कहीं हॉस्पिटल में भर्ती होने की नौबत आ गई तो यह सारा खर्च वहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में, हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी लेने से काफी राहत मिलती है। (फाइल फोटो)
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हेल्थ इन्श्योरेंस कवरेज जहां आपके और आपकी फैमिली के लिए सुरक्षा मुहैया कराता है और अचानक सामने आने वाले मेडिकल खर्चों के प्रबंधन में मददगार होता है, वहीं यह टैक्स बचाने में भी अहम भूमिका निभाता है। (फाइल फोटो)
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अगर आप हेल्थ इन्श्योरेंस बीमा लेते हैं, तो इसके लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80डी के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। हालांकि, एक सीमा तक ही डिडक्शन की राशि के लिए दावा किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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अगर कोई अपने लिए, पति या पत्नी के लिए और बच्चों के लिए हेल्थ बीमा पॉलिसी लेता है, तो प्रीमियम के मुताबिक 25 हजार रुपए तक टैक्स में डिड्क्शन का दावा किया जा सकता है। वहीं, सीनियर सिटिजन के लिए टैक्स डिडिक्शन की सीमा 50 हजार रुपए तक हो सकती है। (फाइल फोटो)
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अगर कोई अपने माता-पिता के लिए हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी खरीदता है, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, तो 25 हजार रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स डिडक्शन मिल सकता है। माता-पिता के वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में ही टैक्स डिडक्शन की लिमिट 50 हजार रुपए हो सकती है। (फाइल फोटो)
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अगर आप एक हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी खुद अपने लिए, अपने पति या पत्नी और बच्चों के लिए खरीदते हैं और दूसरी हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी 60 साल से कम उम्र के अपने माता-पिता के लिए खरीदते हैं, तो आप 25 हजार रुपए के दो टैक्स डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। वहीं, माता-पिता के वरिष्ठ नागरिक होने की स्थिति में टैक्स डिडक्शन का एक क्लेम 25 हजार रुपए का और दूसरा क्लेम 50 हजार रुपए का कर सकते हैं। (फाइल फोटो)
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अगर आप खुद वरिष्ठ नागरिक हैं और दो हेल्थ इन्श्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, जिसमें एक आपकी फैमिली को कवर करती है और दूसरी आपके माता-पिता को तो आप टैक्स में दो डिडक्शन के हकदार हो जाते हैं। इस स्थिति में आप अपनी पॉलिसी के लिए टैक्स में 50 हजार रुपए के डिडक्शन का क्लेम कर सकते है, साथ ही अपने माता-पिता की पॉलिसी के लिए भी अतिरिक्त 50 हजार की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। (फाइल फोटो)