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Income Tax Return: आधार OTP के जरिए ई-वेरिफिकेशन में हो रही हो दिक्कत, तो अपना सकते ये ऑप्शन

बिजनेस डेस्क। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए अब आखिरी 1 दिन बचा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही यह अलर्ट जारी कर दिया था कि जितनी जल्दी हो सके, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर दें और इसके लिए आखिरी तारीख का इंतजार नहीं करें। बता दें कि समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर पेनल्टी देनी पड़ती है। बता दें कि कई बार लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दौरान ई-वेरिफिकेशन (E-Verification) में आधार बेस्ड ओटीपी (Aadhar OTP) के जरिए रसीद हासिल करने में कुछ परेशानी हो रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसे लेकर पहले ही ट्वीट कर बताया था कि इस मामले को संबंधित प्राधिकरणों के सामने उठाया गया है। बहरहाल यूजर्स के सामने दूसरे ऑप्शन्स भी मौजूद हैं।(फाइल फोटो)

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Author : Asianet News Hindi
Published : Dec 30 2020, 01:53 PM IST
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया है कि जहां इनकम टैक्स रिर्टन निर्धारित अवधि में फाइल करना होगा, वहीं, इसका ई-वेरिफिकेशन आधार ओटीपी (Aadhar OTP) या किसी दूसरे ऑप्शन के साथ आईटीआर फाइल करने की तारीख के 120 दिन के भीतर किया जा सकता है। आधार बेस्ड ओटीपी के अलावा ऐसे दूसरे कई तरीके हैं, जिनका इस्तेमाल करके आईटीआर (ITR) को ई-वेरिफाई किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए नेट बैंकिंग (Net Banking) की मदद ली जा सकती है। इसके लिए नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करने के बाद बैंक द्वारा दी गई इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पर क्लिक करना होगा। फिर भरी हुई रिटर्न के सामने दी गई ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई कर दिया जाएगा। नेट बैंकिंग के जरिए रिटर्न ई-वेरिफाई करते समय आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर उन सभी बैंकों की लिस्ट मिल जाएगी, जो नेट बैंकिंग से आईटीआर की ई-वेरिफाई को सपोर्ट करते हैं। (फाइल फोटो)
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ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएं और बायीं साइड में 'Quick link' के नीचे दिए 'e-Verify Return' पर क्लिक करें। इसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करें। फिर आधार OTP के जरिए रिटर्न वेरिफाई करने वाले ऑप्शन को चुनें। इसमें आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। OTP नंबर डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपको रिटर्न ई-वेरिफाई किए जाने का मैसेज मिलेगा। (फाइल फोटो)
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डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाइ करने के लिए आपके डीमैट अकाउंट को प्री-वैलिडेट कराना होगा। इसके लिए आपका पैन कार्ड (PAN Card) आपके डीमैट अकाउंट से लिंक होना चाहिए। यह प्रॉसेस 1 से 2 घंटे में पूरी हो जाती है। डीमैट अकाउंट को वैलिडेट कराने के बाद जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) ऑप्शन में जाएं और इसके जरिए डीमैट अकाउंट नंबर चुनें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर EVC भेजा जाएगा। इस EVC को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भरें। (फाइल फोटो)
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बैंक अकाउंट के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न ई-वेरिफाई करने के लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रीवैलिडेट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक करना होगा। वैलिडेशन के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई-वेरिफाई लिंक पर क्लिक करें। लॉग इन करने के बाद बैंक अकाउंट से रिटर्न वेरिफाई का ऑप्शन चुनें और अपने बैंक अकाउंट से संबंधित डिटेल्स सबमिट करके OTP जनरेट करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक EVC भेजा जाएगा। इस EVC को सबमिट करने के बाद आपका रिटर्न वेरिफाई हो जाएगा। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स रिटर्न ऑफलाइन वेरिफाई कराने के लिए ITR-V फॉर्म को ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिन के अंदर बेंगलुरु स्थित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रलाइज्ड प्रॉसेसिंग सेंटर (Income Tax Department Centralized Processing Centre) को भेजना होगा। साइन किया हुआ ITR-V वहां रिसीव होने के बाद ही रिटर्न प्रॉसेस शुरू होगी और आपकी रिटर्न वेरिफाइड मानी जाएगी। (फाइल फोटो)

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