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डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक देगा 100 रुपए रोज हर्जाना, जानें क्या है इसकी प्रॉसेस
बिजनेस डेस्क। ऐसा कई बार होता है कि एटीएम (ATM) से पैसे निकालने के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। इसमें पैसा कटने की रिसीप्ट तो निकल जाती है, लेकिन कैश नहीं निकल पाता। ऐसी स्थिति में पैसा आने में कुछ समय लग जाता है। इसी तरह, यूपीआई (UPI) बेस्ड पेमेंट ऐप्स का यूज करने के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, यानी पेमेंट नहीं हो पाता है। वहीं, खाते से पैसा कट जाता है। ऐसी स्थिति में यूजर्स को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दरअसल, एटीएम और डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल होने की स्थिति में अगर 7 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं आता तो कस्टमर को इसकी शिकायत दर्ज करवानी पड़ती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम के मुताबिक, ट्रांजैक्शन फेल होने पर कस्टमर के खाते में अगर पैसा वापस नहीं आता है, तो बैंकों को रोज के हिसाब से उन्हें पेनल्टी देनी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह नियम 20 सितंबर, 2019 से लागू हुआ है। इसकी जानकारी रखना बेहद जरूरी है।
(फाइल फोटो)
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