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Post Office की यह स्कीम है सबसे ज्यादा फायदे वाली, 10 लाख जमा करने पर 5 साल में 4.3 लाख मिलेगा ब्याज
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7.4 फीसदी है ब्याज दर
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में सालाना ब्याज दर 7.4 फीसदी है। अगर कोई इस योजना में 10 लाख रुपए का निवेश करता है, तो इस ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद मेच्योरिटी पर उसे 14,28,964 रुपए मिलेंगे। इस तरह इस योजना में 10 लाख रुपए के निवेश पर कुल फायदा 4 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है।
कौन खोल सकता है अकाउंट
इस स्कीम में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र का व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। अगर कोई 55 साल का हो और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले चुका हो, तो वह भी इस योजना में खाता खुलवा सकता है। लेकिन इसके साथ शर्त यह है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक महीने के भीतर यह खाता खुलवाना होगा। साथ ही, इसमें जमा किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट के अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
कितना अमाउंट किया जा सकता है जमा
इस स्कीम में 1000 रुपए के मल्टीपल में रकम डिपॉजिट की जा सकती है। इस स्कीम में 15 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट का निवेश नहीं किया जा सकता है।
खोल सकते हैं जॉइंट अकाउंट
पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम (SCSS) में सिंगल या पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट भी खोला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पति या पत्नी के साथ जॉइंट अकाउंट खोल सकता है, लेकिन मैक्सिमस इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख रुपए है।
नॉमिनेशन की है सुविधा
सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में खाता खोलते समय नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है। इस स्कीम में 1 लाख रुपए से कम रकम के साथ कैश पेमेंट कर के खाता खुलवाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा रकम के लिए चेक का इस्तेमाल करना जरूरी है।
दूसरे पोस्ट ऑफिस में करा सकते ट्रांसफर
सीनियर सिटिजन्स सेविंग्स स्कीम में खाता खोलने के बाद उसे किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर करवाया जा सकता है। इससे सीनियर सिटिजन्स को काफी सुविधा होती है।
मेच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं खाता
इस स्कीम की मेच्योरिटी 5 साल की है। लेकिन अगर कोई चाहे तो पहले भी अपना अकाउंट बंद करा सकता है। अकाउंट खोलने के एक साल के बाद बंद कराने पर जमा राशि का 1.5 फीसदी काट लिया जाता है, वहीं 2 साल के बाद अकाउंट बंद कराने पर जमा राशि का 1 फीसदी काटा जाता है।
3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं अकाउंट
इस स्कीम में मेच्योरिटी के बाद अकाउंट को 3 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए मेच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के भीतर ही आवेदन देना होगा।
टैक्स में छूट
इस स्कीम में निवेश करने पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत छूट मिलती है। लेकिन अगर आपकी ब्याज राशि 10 हजार रुपए सालाना से ज्यादा हो जाती है, तो उस पर टीडीएस कटने लगता है।