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PPF में पैसा लगाने से आगे चल कर मिलता है बड़ा फायदा, जानें इस स्कीम की खास बातें
| Published : Feb 09 2021, 10:04 AM IST
PPF में पैसा लगाने से आगे चल कर मिलता है बड़ा फायदा, जानें इस स्कीम की खास बातें
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पीपीएफ (PPF) में निवेश किसी भी पोस्ट ऑफिस या बैंक में किया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इस अकाउंट को किसी पोस्ट ऑफिस के किसी दूसरे ब्रांच या बैंक में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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पीपीएफ अकाउंट को 100 रुपए जमा करके खोला जा सकता है, लेकिन बाद में हर साल इसमें एक बार न्यूनतम 500 रुपए जमा करना जरूरी है। इस अकाउंट में अधिकतम हर साल 1.5 लाख रुपए का निवेश किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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पीपीएफ अकाउंट का मेच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। 15 साल पूरा होने के पहले इस अकाउंट से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। इसे मेच्योरिटी के बाद भी 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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पीपीएफ अकाउंट को 15 साल के पहले बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन 3 साल के बाद इस अकाउंट पर लोन लेने की सुविधा मिलती है। जरूरत पड़ने पर कुछ नियमों और शर्तों के तहत 7 साल पूरे होने पर इस अकाउंट से कुछ पैसा निकाला जा सकता है। (फाइल पोटो)
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फिलहाल, पीपीएफ अकाउंट पर 7.1 फीसदी सालाना की दर से ब्याज मिल रहा है। हालांकि, ब्याज दरों की समीक्षा सरकार हर 3 महीने पर करती है। ब्याज दर कम या ज्यादा हो सकती है। (फाइल फोटो)
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पीपीएफ योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स में छूट का लाभ मिलता है। इस योजना में इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में छूट मिलती है। (फाइल फोटो)