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जानें कब तक ITR दाखिल करने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, अब तक तीन बार सरकार बढ़ा चुकी है डेडलाइन
| Published : Jan 06 2021, 10:41 AM IST
जानें कब तक ITR दाखिल करने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, अब तक तीन बार सरकार बढ़ा चुकी है डेडलाइन
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व्यक्तिगत करदाता वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) का आयकर रिटर्न 10 जनवरी तक दाखिल कर सकते हैं। वहीं, ऐसे करदाताओं जिनके खातों का ऑडिट होना है और कंपनियों (जिनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी) के लिए आकलन वर्ष 2020-21 का आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 फरवरी, 2021 कर दिया गया है। (फाइल फोटो)
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ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें इंटरनेशनल और खास घरेलू ट्रांजैक्शन्स के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, उनके लिए आईटीआर फाइल करने की तारीख 31 जनवरी 2021 थी। इसे बढ़ाकर अब 15 फरवरी, 2021 कर दया गया है। (फाइल फोटो)
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आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है। यह 10 हजार रुपए तक है। आमतौर पर किसी आकलन वर्ष के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 अगस्त रहती है। इस डेडलाइन तक ही बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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अगस्त की डेडलाइन बीत जाने के बाद 5000 रुपए की लेट फीस के साथ उसी साल 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने का मौका दिया जाता है। इसके बाद भी अगर कोई 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो 10 हजार रुपए जुर्माने के साथ अगले साल 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका मिलता है। (फाइल फोटो)
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हालांकि, अगर टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है, तो उसे 1000 रुपए की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर इनकम एग्जम्प्शन लिमिट (2.50 लाख रुपए) से कम है तो बिना जुर्माने के 31 मार्च तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। (फाइल फोटो)
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन तो एक बार फिर आगे बढ़ा तो दी है, लेकिन सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस में कोई राहत नहीं दी है। ऐसे में, 10 जनवरी 2021 की डेडलाइन तक रिटर्न फाइलिंग पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। लेकिन अगर सरकार फिर से डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाती है तो 10 जनवरी 2021 के बाद रिटर्न फाइल करने पर 10 हजार रुपए की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। (फाइल फोटो)