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30 जून है पैन-आधार लिंक कराने की अंतिम तारीख, इसके बाद लगेगा 1000 रुपए का जुर्माना
बिजनेस डेस्क। पैन कार्ड यानी परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का आधार कार्ड (Aadhar Card) से लिंक कराना जरूरी हो गया है। ऐसा नहीं करने पर कई तरह की परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। खासकर, जो लोग टैक्सपेयर हैं, उन्हें पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं कराने पर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें जुर्माना भी देना पड़ सकता है। बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने कई बार पैन-आधार लिंक करने का समय बढ़ाया है।(फाइल फोटो)
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सीनियर टैक्स ऑफिसर्स का कहना है कि 30 जून के बाद पैन और आधार की लिंकिंग का समय नहीं बढ़ाया जाएगा। यह बिना किसी पेनल्टी के पैन और आधार को लिंक कराने का आखिरी मौका है। (फाइल फोटो)
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टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि 30 जून तक जो लोग पैन-आधार लिंक नहीं कराते हैं, उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके लिए नया नियम बनाया गया है। (फाइल फोटो)
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पैन कार्ड और आधार कार्ड को 30 जून तक लिंक नहीं करने पर सरकार ने फाइनेंस बिल के जरिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बदलाव कर जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया है। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया सेक्शन 234H जोड़ा गया है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि कोई टैक्सपेयर अगर अपने पैन नंबर को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराता है, तो वह इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। पैन कार्ड के इनऑपरेटिव हो जाने पर बैंक इनकम पर दोगुना टीडीएस (TDS) की कटौती करेगा। (फाइल फोटो)
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केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन्स पर नजर रखने के लिए कई साल पहले ही पैन और आधार को लिंक कराना अनिवार्य घोषित किया था। लेकिन बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ने इसे नजरअंदाज कर दिया और पैन-आधार को लिंक नहीं कराया। (फाइल फोटो)
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बार-बार समय देने के बावजूद पैन-आधार लिंक नहीं कराने पर सरकार ने जुर्माना वसूलने का नियम बनाया है। इसके साथ ही, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए भी पैन-आधार को लिंक किया जाना अनिवार्य बना दिया है। वहीं, डुप्लिकेट पैन पर रोक लगाने के लिए भी पैन का आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। (फाइल फोटो)
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