Gold को लेकर मोदी सरकार ला रही है नया कानून, जानें कब से होगा लागू
- FB
- TW
- Linkdin
कब से लागू होगा नियम
केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि गोल्ड जूलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से लागू होगी। लेकिन जुलाई में केंद्र सरकार ने इस नियम के लागू करने की तारीख 1 जून 2021 कर दी थी।
(फाइल फोटो)
जुर्माने के साथ हो सकती है जेल की सजा
इस नए नियम के लागू हो जाने के बाद ज्वेलर्स के लिए ग्राहकों के साथ ठगी या धोखाधड़ी करना संभव नहीं रह जाएगा। हॉलमार्किंग के बाद अगर ज्वेलर्स ने 18 कैरेट का 22 कैरेट का बता कर बेचा तो उन्हें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।
(फाइल फोटो)
ज्वेलर्स एसोसिएशन ने की थी मांग
केंद्र सरकार ने जब अनिवार्य हॉलमार्किंग का कानून 15 जनवरी 2021 से लागू करने की घोषणा की, तो ज्वेलर्स एसोसिएशन ने कहा था कि इतने कम समय में इसे लागू कर पाना मुश्किल होगा। इस प्रक्रिया के तहत ज्वेलर्स को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ज्वेलर्स एसोसिएशन की दलील थी कि इतने कम समय में ऐसा करने में दिक्कत होगी। जुलाई में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से इस नियम को लागू करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी।
(फाइल फोटो)
उपभोक्ताओं को होगा फायदा
सोने की जूलरी पर हॉलमार्क एक तरह की सरकारी गारंटी है। इसे देश की एकमात्र संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS) तय करती है। हॉलमार्किंग का उपभोक्ताओं को यह फायदा होगा कि सोना खरीदने के बाद जब कभी वे इसे बेचने जाएंगे, तो उन्हें कम दाम नहीं मिलेगा।
(फाइल फोटो)
900 के करीब हैं हॉलमार्किंग सेंटर
एक अनुमान के मुताबिक, इस समय देश में 900 के करीब हॉलमार्किंग सेंटर हैं, जिसे और बढ़ाया जा रहा है। इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने ज्वेलर्स को एक साल का समय दिया है, ताकि वे अपना पुराना स्टॉक निकाल सकें। इस नियम के लागू हो जाने के बाद सोना खरीदना सुरक्षित हो जाएगा।
(फाइल फोटो)