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अब मिनटों में सिर्फ 1 डॉक्यूमेंट से बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं करनी पड़ेगी भागदौड़
बिजनेस डेस्क : आजकल ज्यादातर लोग टू व्हीलर या फोर व्हीलर ड्राइव करते हैं पर ड्राइविंग से जुडे काम करवाना लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। लेकिन अब अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) और गाड़ी रजिस्ट्रेशन (vehicle registration) से जुड़ा काम करवाने जा रहे हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो गया है। दरअसल इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री की ओर से कुछ नये नियम जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पड़ेगी और फालतू की भागदौड़ भी बच जाएगी। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आइए आपको भी बतातें हैं कि कैसे अब मिनटों में आप आरटीओ का काम करवा सकते हैं।
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ड्राइविंग करना और आरटीओ के काम करवाना अब और भी आसान हो गया है। लाइसेंस बनवाने से लेकर गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस अब सरल कर दी गई है।
केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने के लिए कई सारे नियम बदल दिए हैं। इन नियमों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन (notification) भी जारी कर दिया गया है। इससे डीएल (DL) के साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड (Aadhar card) की जरुरत पड़ेगी।
केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया हैं कि अब आधार (Aadhaar) का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस (driving licence) जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में किया जाएगा।
नए नियम के अनुसार अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में किया जा सकेगा। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस (Learning Driving licence), ड्राइविंग लाइसेंस रीन्यूवल, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेज में पता बदलने में आधार का यूज होगा
बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी थी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस आदि डॉक्यूमेंट की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गई है।
कोरोना काल में अब लोग घर बैठे ही अपना आरटीओ का काम करा सकेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन प्रोसेस अपनानी पड़ेगी। अगर कोई ऑनलाइन सेवाएं लेना चाहता है तो ये स्टेप फॉलो करें।
सबसे पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें।
स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरने का काम करें। इसके बाद 'जमा करें' पर क्लिक करें।
यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें। उसके बाद पास के आरटीओ में जाकर लाइसेंस देने वाले अधिकारियों के सामने पार्ट D पर माता-पिता या गार्डियन को सिग्नेचर कराना होता है।
अगर आवेदक बालिग हैं तो ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर अपलोड करें।
सबमिट करने के बाद आपको एक वेब एप्लिकेशन नंबर मिलेगा, जो बाद में एप्लिकेशन को ट्रैक करने के लिए काम आता है।
आवेदन पूरा हो जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा।