बिना पहचान पत्र के भी मिलेगा 10 हजार का कर्ज, मोदी सरकार ने बनाया नया नियम
बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी और लॉकडाउन में सबसे ज्यादा नुकसान का सामना रेहड़ी-पटरी और ठेले पर सामान बेचने वालों को करना पड़ा। इनके सामने भुखमरी तक की नौबत आ गई। जो लोग गली-मोहल्लों में फेरी लगा कर सामान बेचते थे, उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। केंद्र सरकार ने इन लोंगों की मदद के लिए पीएम स्वनिधि नाम की योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स या रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वालों को केंद्र सरकार 10 हजार रुपए का कर्ज देती है। यह लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। शुक्रवार को सरकार ने इस लोन के नियमों कुछ बदलाव कर इसे और भी सुविधाजनक बनाया है। जानें इसके बारे में।
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पहचान पत्र के बिना भी ले सकेंगे लोन
सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था शुरू करने की घोषणा की है, जिसके मुताबिक वैसे लोग भी 10 हजार रुपए का लोन ले सकेंगे, जो रेहड़ी-पटरी पर सामान बेचते हैं, लेकिन जिनके पास कोई पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है।
बिना पहचान पत्र के कैसे ले सकते लोन
सरकार की ओर से जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय ने ऐसी व्यवस्था की है कि रेहड़ी-पटरी वाले स्थानीय शहरी निकाय जैसे नगरपालिका या नगर निगम से अनुशंसा पत्र ( Letter of Recommendation) दिए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। अनुसंशा पत्र मिल जाने के बाद वे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब लोन लेने में होगी आसानी
ऐसे रेहड़ी-पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या काफी है, जिनके पास कोई पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र नहीं है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय की इस घोषणा के बाद ऐसे वेंडर्स भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिनका नाम कर्ज देने के लिए तैयार की गई सर्वेक्षण सूची में शामिल नहीं है।
ऑनलाइन कर सकते अप्लाई
स्थानीय शहरी निकायों से यह अनुशंसा पत्र लेने के लिए रेहड़ी-पटरी पर व्यवसाय करने वाले और स्ट्रीट वेंडर्स पीएम स्वनिधि की वेबसाइट पर अप्लाई कर सकते हैं।
श्हरी निकाय में भी दे सकते आवेदन
इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर्स अनुशंसा पत्र जारी करने के लिए सादे कागज पर स्थानीय शहरी निकाय में आवेदन दे सकते हैं। इसके बाद स्थानीय निकाय जांच कर आवेदन करने वाले की वास्तविकता का पता लगाएगा। आवेदन मिलने के 15 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय को अनुसंशा पत्र ( Letter of Recommendation) के मामले का निपटारा करना होगा।
30 दिन में मिलेगा विक्रय प्रमाण पत्र
नए नियम के मुताबिक, अनुशंसा पत्र जारी किए जाने के बाद 30 दिनों की समय सीमा के भीतर वेंडर्स को विक्रय प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग) मिल जाएगा। यह सर्टिफिकेट मिलने के बाद लोन लेने के लिए अप्लाई किया जा सकता है।
कितने समय के लिए मिलेगा लोन
पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10 हजार रुपए का लोन एक साल के लिए मिलेगा। इस कर्ज के लिए किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाएगी। यह एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होगा।
समय पर लोन चुकाने पर मिलेगी सब्सिडी
जो स्ट्रीट वेंडर्स यह लोन तय समय सीमा के भीतर चुका देंगे, उन्हें सरकार 7 फीसदी का सालाना ब्याज सब्सिडी के तौर पर उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। इस स्कीम में किसी तरह के जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। सभी कारोबरियों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करना होगा। इसमें उन्हें कैशबैक का ऑफर मिलेगा।
50 हजार स्ट्रीट वेंडर्स के लोन हो चुके मंजूर
इस योजना का क्रियान्वयन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा किया जा रहा है। अब तक लोन के लिए 2 लाख आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें 50 हजार स्ट्रीट वेंडर्स का कर्ज मंजूर किया जा चुका है। सरकार ने इस योजना के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह लोन बेहद ही आसान शर्तों पर मिलता है।