अब आसान नहीं होगी ऑनलाइन शॉपिंग, जानें RBI ने नियमों में किया क्या बदलाव
बिजनेस डेस्क। त्योहारों का मौसम आ चुका है। इस दौरान लोग जम कर खरीददारी करते हैं। इस फेस्टिव सीजन में कई ई-कॉमर्स कंपनियां (E-Commerce Companies) कई तरह के ऑफर लेकर आई हैं। इनके अलावा भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग (Online Shopping) करते हैं। आज कहीं भी पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड (Debit Card) का इ्स्तेमाल किया जाना आम बात हो गई है, लेकिन रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग फ्रॉड और कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से कुछ नए नियम जारी किए हैं। ये नियम ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजैक्शन से जुड़े हैं। जानें इनके बारे में।
(फाइल फोटो)
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बैंक को देनी होगी लिखित अनुमति
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए नए नियमों के मुताबिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली कुछ खास सर्विसेस को बंद कर दिया जाएगा। इसके तहत डेबिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया जा सकेगा। डेबिट कार्ड पर ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा लेने के लिए बैंक को लिखित में अनुमति देनी होगी।
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होगी सीमित सुविधा
रिजर्व बैंक के इस नियम के लागू होने के बाद अब बैंक जो भी नए डेबिट या क्रेडिट कार्ड जारी करेंगे, उनमें सीमित सुविधा मिलेंगी। इन कार्ड के जरिए सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन और पीओएस ट्रांजैक्शन ही किया जा सकेगा।
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सुविधा के लिए बैंक से करना होगा संपर्क
रिजर्व बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में सभी बैंकों से कहा है कि कस्टमर के पुराने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कोई डोमेस्टिक या इंटरनेशनल डिजिटल ट्रांजैक्शन नही किया गया है, तो उन कार्ड की डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा तुरंत बंद कर दी जाए। अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहता है, तो इसके लिए उसे बैंक से संपर्क करना होगा।
(फाइल फोटो)
सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की सुविधा
रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर से अगर किसी कस्टमर को नया क्रेडिट या डेबिट कार्ड इश्यू किया जाता है, तो उस कार्ड पर सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा एटीएम और पीओएस पॉइंट के लिए होगी।
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बैंक से संपर्क जरूरी
रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी किया है कि अगर कोई कस्टमर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की सुविधा चाहता है, तो उसे अपने बैंक से संपर्क करना होगा। यह नियम क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दोनों पर लागू होगा। फिलहाल, कई बैंक सभी तरह के कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की डिफॉल्ट सुविधा देते हैं।
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बैंक डिएक्टिवेट कर सकता है कार्ड
अगर बैंक को किसी कस्टमर का कार्ड रिस्की लगता है, तो उसे पूरा अधिकार है कि वह कार्ड को डिएक्टिवेट कर दे और नया कार्ड जारी करे। वहीं, अगर कार्ड से कोई कॉन्टैक्टलेस और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो बैंक कार्ड पर मिलने वाली इन सुविधाओं को डिसेबल कर सकता है।
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स्विच ऑन-ऑफ की सुविधा
रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक, कस्टमर के पास कार्ड को लेकर स्विच ऑन-ऑफ की सुविधा होगी। इसके तहत कस्टमर अपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा को ऑन-ऑफ कर सकता है। इसके अलावा कस्टमर को अपने हर ट्रांजैक्शन के लिए एक लिमिट तय करनी होगी। यह लिमिट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक एटीएम जाकर तय किया जा सकता है।
(फाइल फोटो)