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Post Office से 1 साल में कितनी निकासी पर कटेगा TDS, जानें पीपीएफ पर भी लागू होगा ये नियम
| Published : Mar 30 2021, 06:35 PM IST
Post Office से 1 साल में कितनी निकासी पर कटेगा TDS, जानें पीपीएफ पर भी लागू होगा ये नियम
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पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम से अगर 1 साल के अंदर 20 लाख रुपए से ज्यादा नकदी की निकासी की गई तो टीडीएस (TDS) की कटौती की जाएगी। इसमें पीपीएफ भी शामिल है। वैसे, पोस्ट ऑफिस में ज्यादातर स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स होती है, जिनमें मध्यम वर्ग के लोग ही अकाउंट खोलते हैं। पोस्ट ऑफिस की कई स्कीम में पैसे जमा करने की एक लिमिट रखी गई है, लेकिन कुछ योजनाओं में कोई लिमिट नहीं है। उन पर असर पड़ सकता है। (फाइल फोटो)
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इनकम टैक्स एक्ट के नए प्रावधान के मुताबिक, अगर कोई निवेशक पिछले 3 असेसमेंट ईयर्स में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है, तो उसके पैसा निकालने पर टीडीएस काटा जाएगा। यह नियम 1 जुलाई 2020 से प्रभावी माना जाएगा। (फाइल फोटो)
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नए नियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करता है और 1 वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ से कम नकदी निकालता है, तो 2 फीसदी की दर से टीडीएस काटा जाएगा। 20 लाख रुपए से कम की निकासी पर टीडीएस की कटौती नहीं होगी। (फाइल फोटो)
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पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम से 1 वित्तीय वर्ष में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी की जाती है, तो 5 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। वहीं, अगर कोई आईटीआर फाइल करता है और 1 वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी करता है, तो 2 फीसदी की दर से कटौती की जाएगी। बता दें कि ये नियम अभी लागू नहीं किए गए थे। (फाइल फोटो)
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टीडीएस (TDS) कटौती के इस नियम को लागू करने के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट का सेंटर फॉर एक्सीलेंस (Centre for Excellence) डिपॉजिटर्स की पहचान करेगा। यह सेंटर पोस्ट ऑफिस के सभी सर्किल्स को यह जानकारी मुहैया कराएगा। (फाइल फोटो)
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एक्सीलेंस सेंटर पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिटर्स के अकाउंट और पैन (PAN) से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, डिपॉजिटर से काटे जाने वाले टीडीएस की राशि की जानकारी एक्सीलेंस सेंटर को दी जाएगी। संबंधित पोस्ट ऑफिस डिपॉजिटर से टीडीएस की कटौती करेगा और खाताधारक को इसकी जानकारी देगा। (फाइल फोटो)