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हिमाचल के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू, उत्तर प्रदेश में शादियों में 100 लोग शामिल हो सकेंगे, जानिए गाइडलाइन
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उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक, अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है, तो वहां कार्यक्रम में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। वहीं, नियम तोड़ने पर केस भी होगा।
शादी में बुजुर्ग, बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल ना मानने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि, घर में शादी के लिए जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। लेकिन संबंधित थाने में शादी की जानकारी देनी होगी।
इससे पहले उत्तरप्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में पहले से ही समारोह में सीमित संख्या को लेकर नियम लागू हैं। नोएडा में शादी में सिर्फ 100 लोगों के शामिल होने की छूट है।
राज्य सरकार ने 15 अक्टूबर को शादी समारोह को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत शादियों में 200 मेहमानों के शामिल होने की अनुमति दी गई थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब ये कदम उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट
उधर, देश में कोरोना की स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बिगड़ते हालत देखकर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात को फटकार भी लगाई। इसके साथ ही राज्यों से स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है कि उन्होंने कोरोना को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए।