MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • National News
  • सैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब, रेस्टोरेंट सब बंद...फिर सरकार ने किन दुकानों को खोलने का आदेश दिया है?

सैलून, ब्यूटी पार्लर, शराब, रेस्टोरेंट सब बंद...फिर सरकार ने किन दुकानों को खोलने का आदेश दिया है?

नई दिल्ली. देश में लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस अनुमति को लेकर जनता से लेकर दुकानदारों में कन्फ्यूजन की स्थिति बनी है। इसी को लेकर गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा, जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है।  

3 Min read
Asianet News Hindi
Published : Apr 25 2020, 03:45 PM IST| Updated : Apr 25 2020, 03:51 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
111

गृहमंत्रालय द्वारा जारी किए नए आदेश के मुताबिक अब दूध, फल, राशन जैसे जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुल सकेंगी। हालांकि, इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तें रखीं हैं।

211

सरकार ने 21 को ही आदेश दे दिया था कि स्टेशनरी, किताब और पंखे की दुकान को लॉकडाउन में छूट दी जाती है। यानी ये दुकानें खुल सकती हैं। गृह मंत्रालय ने कहा था कि शहरी क्षेत्रों में स्थित ब्रेड फैक्टरियां और आटा मिल भी लॉकडाउन के दौरान काम शुरू कर सकते हैं।

311

शहरी सीमा से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे। शहर के अन्दर बाजार में दुकानें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत नहीं है। शहरी सीमा से मतलब नगर निगम या नगरपालिका के अधीन आने वाला क्षेत्र है। सिंगल दुकानें, आस-पड़ोस और रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकानें भी खुल सकेंगी।

411

गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश में शराब की दुकानों को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। उन्हें शॉप और एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बजाए किसी अन्य कैटेगरी में रखा गया है। यानी शराब की दुकानें अभी बंद ही रहेंगी। इसके अलावा जरूरी और गैरजरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है।

511

गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक, सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्‍टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50 फीसदी स्‍टाफ को ही काम करने की छूट होगी।

611

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। किसी भी दुकान में 50 फीसदी से ज्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेगा। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के स्थापना अधिनियम के तहत इन दुकानों का पंजीकृत होनी जरूरी है।

711

दुकान तो खोल सकते हैं, लेकिन बिना मास्क लगाए न ही दुकानदार सामान बेच सकता है और न ही ग्राहक बिना मास्क के सामान खरीद सकता है। यानी पूरी तरह से सोशल डिस्‍टेंसिंग का पालन करना होगा।

811

गृहमंत्रालय ने ग्रीन जोन एरिया को राहत दी है। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन के लिए यह छूट नहीं है। यहां दुकानें अभी बंद रहेंगी। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकते हैं।

911

यह छूट केवल उन्हीं दुकानों को दी जा रही है, जो नगर निगमों और नगरपालिकाओं की सीमा में न आती हो।

1011

गृह सचिव अजय भल्ला ने आदेश में यह भी कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के दायरे में स्थित बाजार की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी।

1111

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है।

About the Author

AN
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है।

Latest Videos
Recommended Stories
Related Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved