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खुलेंगी दुकानें, सामानों की होगी होम डिलीवरी, चलेंगी बसें... जानिए लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइंस
नई दिल्ली. कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्तों यानी 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही आज से लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत हो गई है। इस लॉकडाउन में कई तरह की छूट भी दी गई है। इन रियायतों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून की दुकानों के साथ ही बसों को चलाने की भी बात कही गई है। कोरोना वायरस के कहर को कम करने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है। इस बार के लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वहीं दो नए जोन भी जोड़े गए हैंय़ इसके अलावा आज से कुछ नई रियायतें भी दी जा रही हैं।
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लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने ट्रांसपोर्ट में पाबंदी तो लगाई है लेकिन सिर्फ यात्री ट्रेन, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ही। इसके अलावा सरकार ने राज्य के अंदर बस सेवा और अंतरराज्यीय बस सेवा को शुरू करने की छूट दी है। लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकारों को लेना है।
गृहमंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स अभी बंद ही रहेंगे। लेकिन सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ ही इसमें शर्त रखी गई है कि दुकान पर पांच लोगों से अधिक ग्राहकों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही 2 गज की दूरी है जरूरी।
गृहमंत्रालय ने बार, रेस्टोरेंट पर पाबंदी लगाई है। हालांकि इसमें छूट दी गई है कि रेस्त्रा होम डिलीवरी कर सकते हैं।
सरकार ने पहले लॉकडाउन की तरह ही चौथे लॉकडाउन में भी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया है।