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लॉकडाउन में अपने घर जा सकेंगे अन्य राज्यों में फंसे मजदूर, स्टूडेंट और लोग, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में और ढिलाई करने का आदेश दिया है। अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर, स्टूडेंट और लोग अपने घर जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने इसके लिए बुधवार को आदेश जारी कर फंसे लोगों को छूट देने की बात कही है। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। ये आदेश आज से लागू हैं। हालांकि, गृह मंत्रालय की इस गाइडलाइन में छूट सिर्फ ग्रीन जोन में मिलेगी या ऑरेंज या रेड जोन में भी, इसे लेकर कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। भारत में 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसे आगे बढ़ा सकती है। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की थी।

1- गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए नोडल प्राधिकरण बनाने को कहा है। साथ ही राज्यों से लेने और भेजने के लिए प्रोटोकॉल बनाने को कहा है। साथ ही नोडल प्राधिकरण राज्य में फंसे लोगों की लिस्ट भी तैयार करेगा।
2- अगर कोई ग्रुप एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहता है तो दोनों राज्यों को आपस में बात में बात करके राजी होने के बाद रोड से यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है।
3- जाने वाले व्यक्ति की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर उसमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे तो उसे जाने की अनुमति दी जा सकती है।
4- लोगों के समूह को भेजने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें सैनिटाइज कराना होगा और लोगों को बैठाने वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
5- वहीं, जो राज्य इन लोगों की यात्रा के बीच में पड़ेंगे वे उन्हें जाने देंगे।
6- गृह राज्य में पहुंचने के बाद लोगों को स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करना होना। अगर अस्पताल में क्वारंटाइन करने की जरूरत नहीं है, तो उन्हें होम क्वारंटाइन कराया जाए। इसके अलावा उन पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा नजर रखी जाए।
ऐसे लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी होगी, ताकि उनकी निगरानी की जा सके। मार्च में लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में मजदूरों ने दिल्ली से पलायन किया था। इसके बाद हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात से भी पलायन की खबरें आई थीं। राज्य सरकारें केंद्र से इस बारे में लगातार छूट देने की मांग कर रही थीं।
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