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मेरे साथी के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया...वह 7 तर्क, जिनके आधार पर बचना चाहता है दरिंदा
नई दिल्ली. निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुकेश के वकील ने चौंकाने वाला आरोप लगाया। वकील अंजना प्रकाश के मुताबिक, तिहाड़ जेल में मुकेश को अक्षय के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। जेल में जाते ही उसी बुरी तरह से पीटा गया। वहीं दया याचिका खारिज होने पर कहा कि राष्ट्रपति ने जल्दबाजी में दया याचिका खारिज कर दी, उन्होंने सभी सबूतों पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में बताते हैं कि दोषी मुकेश के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कौन-कौन से तर्क रखे, जिससे की दया याचिका पर दोबारा विचार किया जा सके और डेथ वॉरंट खारिज हो सके।
| Published : Jan 28 2020, 05:20 PM IST / Updated: Feb 02 2020, 11:26 AM IST
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निर्भया मामले में दोषी मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई के बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब इस पर फैसला बुधवार को सुनाया जाएगा।
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दावा नंबर 1- मुकेश के वकील ने कहा कि जेल में निर्भया के मुख्य दोषी और मुकेश के दोस्त की हत्या कर दी गई। बता दें कि दोषी राम सिंह इस केस का मुख्य दोषी था। साल 2013 में उसकी लाश तेज के अंदर फांसी के फंदे से लटकी हुई मिली थी। जेल प्रशासन ने कहा था कि उसने आत्महत्या की है।
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दावा नंबर 2- मुकेश के वकील का आरोप था कि तिहाड़ जेल में उसका यौन शोषण हुआ। उसे निर्भया केस के अन्य आरोपी अक्षय के साथ सबके सामने शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा गया।
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दावा नंबर 3- वकील ने कहा कि जेल में जाने के बाद मुकेश को बुरी तरह से पीटा गया।
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दावा नंबर 4- वकील ने कहा, मुकेश के खिलाफ रेप और हत्या के सबूत नहीं थे। राष्ट्रपति ने इस पर गौर किए बिना दया याचिका खारिज कर दी। तब कोर्ट ने कहा कि इन बातों को पहले ही तीन कोर्ट सुन चुके हैं। राष्ट्रपति ने उनका फैसला पढा होगा।
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दावा नंबर 5- वकील ने कोर्ट में कहा, आपको हर कदम पर अपना दिमाग लगाना होगा। आप किसी के जीवन के साथ खेल रहे हैं (दया याचिका के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर)।
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दावा नंबर 6- वकील ने दावा किया कि मुकेश को इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि 5 साल से वह डर से सो नहीं पाया है। जब भी वह सोता है तो उसे मौत के और पिटाई के सपने आते हैं।
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दावा नंबर 7- मुकेश की वकील ने कहा, कोर्ट ने मुकेश को मौत की सजा दी थी, पर क्या रेप होने की भी सजा दी थी?