MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • न्यूज
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • Technology
  • Tech News
  • इस बड़े बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 1 अक्टूबर से नहीं कर पाएंगे कई पेमेंट! देखें नया नियम

इस बड़े बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी किया अलर्ट, 1 अक्टूबर से नहीं कर पाएंगे कई पेमेंट! देखें नया नियम

टेक डेस्क । रिजर्व बैंक की तरफ से जारी नए नियम के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2021 से ऑटो डेबिट को लेकर नियम में बदलाव होने जा रहा है। नए नियम के तहत ऑटो बिलिंग  होने के बावजूद बैंक आपको पहले मैसेज करेगा, कस्टमर की अनुमति के बाद ही उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। यानि ऑटो डेबिट से पहले SMS के जरिए आपसे इस ट्रांजेक्शन की  मंजूरी ली जाएगी। नए नियम को लेकर HDFC बैंक ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। देखें किन सेवाओं  पर ये नियम लागू होगा, कहां आप ऑटो पेमेंट कर सकते हैं..

5 Min read
Author : Asianet News Hindi
| Updated : Sep 30 2021, 04:41 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
111

प्रोसेस फॉलो ना करने पर होगा एक्शन
ऑटोमेटिक भुगतान  नियमों में 1 अक्टूबर 2021 से बदलाव किया जा रहा है।  ई-मैंडेट या ऑटो-डेबिट की विफलता की संभावना पर कई आर्गेनाइजेशन के द्वारा उठाई गई चिंताओं पर ध्यान दिया गया है क्योंकि सभी बैंकों ने अपने सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  इस साल अप्रैल में इन निर्देशों के पालन करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी थी। RBI ने पहले कहा था कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) या अन्य प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स (PPI) का उपयोग करने वाले रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन (AFA) की जरुरत होगी। अगस्त 2019 में नए स्ट्रक्टर का ऐलान किया गया था। आरबीआई ने चेतावनी दी थी कि "गैर-अनुपालन से गंभीरता से निपटा जाएगा"। बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस नए नियम के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी है।

211

HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए जारी किया नोटिफिकेशन
आरबीआई की इस चेतावनी पर HDFC बैंक ने तरफ से ऑटो पे को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके मुताबिक, बैंक e-Mandate प्रोसेसिंग या ऑटो डेबिट प्रोसेसिंग को लेकर किसी भी तरह के निर्देश को तब तक स्वीकार नहीं करेगा, जब तक वह रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुरूप नहीं होंगे। अगर आपने बैंक के मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग की मदद से क्रेडिट या डेबिट कार्ड से बिलर को लिंक किया है तो वह काम नहीं करेगा।

311

अभी कॉमन प्लैटफॉर्म पूरी तरह अपडेटेड नहीं
ई-मैंडेट को लेकर कॉमन प्लैटफॉर्म तैयार किया गया है। HDFC बैंक ने कहा कि उसने नए नियम के तहत इंटर्नल डेवलपमेंट को अपग्रेड कर लिया है।  जब तक यह सुविधा लाइव नहीं हो जाती है तब तक बैंक अपने ग्राहकों को कुछ सुविधा उपलब्ध करवा रहा है।

411

विभिन्न प्लेटफॉर्म के लिए दी जा रही सुविधा
विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सुविधा का लाभा लेने के लिए डॉयरेक्ट पेमेंट HDFC बैंक के डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है। इसी तरह नेट बैंकिंग की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, गैस बिल, मोबाइल बिल, डीटीएच बिल, एलपीजी बिल को इसकी बिलर में जोड़ा जा सकता है। इस समय  नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम को मर्चेंट के तौर पर प्लैटफॉर्म से जोड़ा गया है।  इन दोनों प्लेटफॉर्म पर  ऑटो पेमेंट की सुविधा शुरू हो चुकी है। इसके अलावा वीजा कार्ड पर ऑटो डेबिट की सुविधा उपलब्ध है।  फिलहाल ऑटो पे की सुविधा मास्टर कार्ड, डायनर्स कार्ड, रूपे कार्ड पर उपलब्ध नहीं है। बहुत जल्द इन कार्ड्स पर भी ऑटो पे की सुविधा शुरू की जाने की योजना है। 

511

5,000 रुपए से अधिक के ट्राजेक्शन पर लागू होगा नियम
नए नियमों के तहत, सभी रेकरिंग ट्रांजेक्शन को एडीशनल सर्टिफिकेशन की जरुरत होगी। 5,000 रुपए से अधिक के भुगतान के लिए, हर बार भुगतान देय होने पर ग्राहक द्वारा वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को सत्यापित करना होगा। यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के सभी क्रेडिट और डेबिट कार्डों पर लागू होगा।

611

हर ट्रांजेक्शन के पहले लेनी होगी परमिशन
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  ग्राहकों की पैसों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस नए नियम को लागू करने के लिए बैंकों को निर्देशित किया है।  पहले इस नियम को 1 अप्रैल 2021 से ही लागू किया जाना था। बाद में रिजर्व बैंक इस छह महीने के लिए बढ़ा दिया था। नए नियम के लागू होने के बाद बिलिंग में जिस दिन ऑटो डेबिट होना होगा उससे पहले ग्राहक को टेक्सट मैसेज भेजा जाएगा, जब वह इस पेमेंट को कंफर्म करेगा, तभी उस ट्रांजैक्शन को पूरा किया जा सकता है। 
 

711

एचडीएफसी बैंक ने दिए ऑप्शन 
विकल्प 1: आप अपने एचडीएफसी बैंक क्रेडिट/डेबिट कार्ड से मर्चेंट वेबसाइट/ऐप पर भुगतान कर सकते हैं और ओटीपी के माध्यम से लेनदेन को प्रमाणित कर सकते हैं।

811

विकल्प 2:
आप हमारी बिलपे सेवा के माध्यम से ऑटो भुगतान के लिए अपने बिजली / पानी / गैस / एलपीजी / लैंडलाइन टेलीफोन / पोस्टपेड मोबाइल / डीटीएच / ब्रॉडबैंड / बीमा बिलर्स को पंजीकृत करने के लिए हमारे नेटबैंकिंग पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
 

911

एक्सिस बैंक ने भी ग्राहकों को किया अलर्ट
एक्सिस बैंक ने मैसेज के जरिए ग्राहकों को किया अलर्ट किया है। आरबीआई के रेकरिंग पेमेंट गाइलाइन्स के अनुसार 20 सितंबर से प्रभावी हुआ है। रेकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए एक्सिस बैंक कार्ड पर स्थाई निर्देशों का ऑनर्ड नहीं किया जाएगा। आप निर्बाध सेवा के लिए सीधे अपने कार्ड का उपयोग करके व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं। 

1011

ऑटो पेमेंट के लिए भी होगा बदलाव
1 अक्टूबर से आपके क्रेडिट/डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो रहा है। RBI का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो डेबिट मैन्डेट के लिए ग्राहकों से अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। 

1111

इसके तहत डेबिट और क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से होने वाले कुछ ऑटो डेबिट तब तक नहीं होंगे, जब तक ग्राहक अपनी मंजूरी न दे दें। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजेक्शन जैसे एसआईपी कट, EMI कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिल पेमेंट जैसी सेवाओं के भुगतान पर ये लागू होगा।

 

आसमान में दिखी भगवान शिव की तीसरी आंख, किसी ने कहा- भगवान के हाथ का पंजा..जानें क्या है इसके पीछे मिस्ट्री

नर्क का दरवाजा, जहां रहते हैं जहरीले सांप, अंदर की तस्वीरें देखकर वैज्ञानिक भी रह गए हैरान

बच्चे के दिमाग को खा गए कीड़े, दर्दनाक मौत के बाद पता चला, पार्क में खेलते वक्त हुई थी छोटी सी चूक

ये सांप काट ले तो इंसान का मांस तक पिघलने लगे, 22 लाख रु है कीमत, यहां रहते हैं दुनिया के सबसे डेंजर सांप

किसी लड़की के साथ सोए हैं/आप गर्भवती हैं/आपकी मौत हो गई...एक्सपर्ट से जानें क्या हैं इन सपनों के मतलब?

HIV से लेकर किडनी की बीमारी तक..दांत पहले ही बता देते हैं, जान लें दांतों से जुड़े 5 संकेतों का मतलब

टेक समाचार: In depth coverage of tech news (टेक न्यूज़) in Hindi covering tech gadget launches, price & specification & LIVE updates at Asianet News

About the Author

AN
Asianet News Hindi
एशियानेट न्यूज़ हिंदी डेस्क भारतीय पत्रकारिता का एक विश्वसनीय नाम है, जो समय पर, सटीक और प्रभावशाली खबरें प्रदान करता है। हमारी टीम क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर गहरी पकड़ के साथ हर विषय पर प्रामाणिक जानकारी देने के लिए समर्पित है।

Latest Videos
Recommended Stories
Recommended image1
घर से निकलते वक्त फोन का वाई-फाई जरूर बंद करें, जानें आखिर क्यों...
Recommended image2
Top Safety Apps For Woman: हर लड़की के मोबाइल में होने चाहिए ये IMP सेफ्टी ऐप्स
Recommended image3
Redmi Note 15 5G भारत में लॉन्च, जोरदार हैं खासियत और रेंज में कीमत
Recommended image4
WhatsApp Chat को बनाना है सुपर सेफ? अपनाएं 7 तरीके, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी बातें
Recommended image5
AI से भूलकर भी ना पूछें इस तरह के सवाल, पड़ सकते हैं मुश्किल में!
NEWS
Hindi NewsLatest News in HindiWorld News in HindiBreaking News in HindiTechnology News in HindiAuto News in HindiToday News in HindiNational News in Hindi
SPORTS
Sports News in HindiCricket News in Hindi
ENTERTAINMENT
Bollywood News in HindiEntertainment News in HindiTV News in HindiSouth Cinema NewsBhojpuri News
BUSINESS
Business News in HindiMoney News in Hindi
CAREER
Sarkari NaukriSarkari YojanaCareer News in Hindi
ASTROLOGY
Aaj Ka RashifalRashifal in HindiTarot Card ReadingNumerology in HindiReligion News in Hindi
STATES
Rajasthan News in HindiUP News in HindiUttarakhand News in HindiDelhi News in HindiMaharashtra News in HindiPunjab News in HindiMP News in HindiBihar News in HindiJharkhand News in HindiHaryana News in HindiChhattisgarh News in Hindi
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2026 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved