सार

अदालत ने भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित करनेवाला फैसला मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही इस घटना की निंदा की। अदालत ने फांसी की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

गुमला. झारखंड के उग्रवाद प्रभावित जिला के एडीजी लोलार्क दूबे की अदालत ने नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश और मासूम की हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। मृतका 22 वर्षीय आरोपी रवि मुंडा की ममेरी बहन थी। आरोपी लोहरदगा जिला के सेन्हा थाना क्षेत्र के आराहंसा जिले का निवासी है। इस मामले को लेकर मृतका के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।

नाबलिग ने मचाया शोर

थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी रवि मुंडा 1 अक्टूबर 2018 को उसके घर आया था। 2 अक्टूबर की सुबह रवि मुंडा की ममेरी बहन खाना बनाने के लिए चावल निकालने उस कमरे में गई जहां आरोपी सोया था। बहन की आहट सुनते ही वो उठ गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा, तभी खुद को बचाने के लिए नाबलिग जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। बच्ची की आवाज सुनकर मां कमरे के पास पहुंची, तो देखा की दरवाजा अंदर से बंद था। कुदाल आदि की मदद से दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर गई, तो पाया कि आरोपी ने कुल्हाड़ी से काटकर उनकी बेटी की हत्या कर दी है। आरोपी रवि मुंडा उसी कमरे में छत से लगी लकड़ी पर छुपा था। बाद में इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई।

दो लाख रुपए देने की अनुशंसा

अदालत ने भाई-बहन के रिश्ते को कलंकित करनेवाला फैसला मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। साथ ही इस घटना की निंदा की। अदालत ने फांसी की सजा के साथ 10 हजार रुपए का जुर्माना तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकार से मृतका के परिजनों से दो लाख रुपए मुआवजा देने की अनुशंसा की है