झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिलें में गार्ड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर है। इसके साथ ही कैंडिडेट का 10वीं पास होना अनिवार्य है। जानिए सिलेक्शन प्रोसेस संबंधित सभी जानकारी।

पूर्वी सिंहभूम(झारखंड). झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में रहने वाले युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। जिले में चौकीदार के 284 पदों पर बहाली निकाली गई है। इसमें आवेदन करने के लिए दसवीं पास अनिवार्य है। 
आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। इसके लिए जिले की डीसी विजया जाधव की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति का गठन किया गया है। इसके साथ ही साथ ही शारीरिक, लिखित एवं मौखिक परीक्षा के लिए उप संचालन समितियों एवं कोषांगों का गठन किया गया है। कुल 284 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें अनारक्षित श्रेणी के 191, अनुसूचित जन जाति के 63, अनुसूचित जाति के 18 तथा पिछड़ा वर्ग के 14 पद आरक्षित किए गए हैं। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को चौकीदार पद पर सीधी भर्ती के लिए पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया गया है। 

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पुरूष अभ्यर्थियों को 5 तो महिला को 8 मिनट में पूरी करनी होगी दौड़
चौकीदार की भर्ती में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा से गुजरना होगा। पुरूष अभ्यर्थियों को पांच मिनट में एक मील की दौड़ पूरी करनी होगी। इस अवधि में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी को 20 अंक मिलेंगे। जबकि छठे मिनट में पहुंचने वाले को 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद दौड़ पूरी करने वाले को कई अंक नहीं मिलेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए आठ मिनट या उससे पहले दौड़ पूरी करने पर 20 अंक तथा 10 मिनट में पूरी करने वालों को 10 अंक दिए जाएंगे। सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक माप 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि अनुसूजित जाति एवं जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियो के लिए 155 सेंटीमीटर एवं महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है।

क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना जरूरी
चौकीदार पद पर बहाली के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होना अनिवार्य है। जनजातिय भाषा (मुंडारी, हो, भूमिज, संताली, कुड़ुख) एवं क्षेत्रीय भाषा (कुड़माली, बंगला, उर्दू, एवं उड़िया) से संबंधित 50 अंको के सवाल पुछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस जॉब के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी संबंधित थाना अथवा पंचायत के बीट क्षेत्र का निवासी होने चाहिए। 

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