सार

झारखंड कैबिनेट बैठक में सरकार ने बच्चों और वयस्कों के हृदय रोग का नि:शुल्क इलाज कराने का फैसला लिया है।  फाउंडेशन राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साईं हृदय अस्पताल में रोगियों का मुफ्त में इलाज होगा। डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी गई है। 

रांची. झारखंड कैबिनेट बैठक में 29 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार ने बच्चों और वयस्कों के हृदय रोग का नि:शुल्क इलाज कराने का फैसला लिया है। इसके लिए ना तो मरीज और ना ही सरकार को कोई राशि देनी होगी। झारखंड हृदय चिकित्सा योजना के तहत प्रति वर्ष 500 बच्चों और 500 व्यस्कों के हृदय संबंधि बीमारियों का इलाज मुफ्त में होगा। सरकार ने इसके लिए प्रशांति मेडिकल सर्विसेज एंड रिसर्च फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग के बीच होने वाले एमओयू के प्रारुप पर मंजूरी दी है। फाउंडेशन राजकोट और अहमदाबाद में संचालित श्री सत्य साईं हृदय अस्पताल में रोगियों का मुफ्त में इलाज होगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट की उम्र को भी बढ़ा दिया गया है।

अब 65 की जगह 67 वर्ष में रिटायर होंगे डॉक्टर
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि गैर शैक्षणिक और विशेषज्ञ चिकित्सकों के रिटायरमेंट उम्र को 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किया जाएगा। कहा गया कि प्रति वर्ष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति के अनुपात में नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इससे मरीजों के इलाज के लिए तत्काल चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। राज्य में आवश्यक चिकित्सकों की भारी कमी है। 

एमजीएम अस्पताल का होगा कायाकल्प
जमशेदपुर में स्थित कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महात्मा गांधी मेमोरियल अस्पताल (एमजीएम) का कायाकल्प होगा। इसकी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने  500 बेड के अस्पताल निर्माण के लिए 396 करोड़ 69 लाख 58 हजार रुपए की प्राशसनिक स्वीकृति दी है। अस्पताल के पुराने कंडम भवन को तोड़ कर नया भवन बनाया जाएगा। कई अत्याधुनिक मशीनें भी लगाई जाएंगी। 246 बेड की आईसीयू और 15 ऑपरेशन थियेटर बनेंगे। सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे, अल्ट्रा साउंड, फलोरोस्कॉपी, एवं मैमेग्राफी की सुविधा भी होगी। वहीं बैठक के दौरान रेफरल अस्पताल डुमरी की डॉ संगिता कुमारी और धनबाद मेडिकल कॉलेज के एनाटोमी के ट्यूटर डॉ आशुतोष की बर्खास्तगी की मंजूरी भी दी गई।

अन्य प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
बैठक में मादक दवाओं एवं नशीले पदार्थों के दुरूपयोग के रोकथाम के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना नशीले पदार्थों के सेवन की रोकथाम हेतु योजना National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) के क्रियान्वयन की स्वीकृति तथा इसके संचालन पर चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रु. 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) के व्यय की स्वीकृति दी गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Special Leave to Appeal No.(S) 19756ध/2021 (राहुल रमेश वाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) में पारित न्यायादेश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2022 में जिला परिषद् अध्यक्ष के चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या-914, दिनांक 09.05.2022 पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-235 को शिथिल करते हुए झारखण्ड वित्त नियमावली की कंडिका-245 के तहत् मनोनयन के आधार पर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन का चयन कर प्रेझा (PREJHA) फाउंडेशन के सहयोग से विभागान्तर्गत 08 नये पोलिटेकनिक संस्थानों के संचालन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड राज्य में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों के लिए झारखण्ड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना 2021 लागू किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-15, दिनांक 18.01.2022 में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

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