सार

 झारखंड की रांची हाईकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से दोषियों की सजा की अवधि की मांगी जानकारी। वहीं CBI लगातार चारा घोटलें के आरोपी लालू प्रसाद की सजा को बढ़ाने की मांग करती रही, और इसके लिए याचिका दायर की है।

रांची (झारखंड). अरबों रुपये के चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाये जाने की मांग वाली सीबीआई की याचिका पर बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस रंगून मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के क्रम में सीबीआइ की तरफ से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से जवाब तलब किया है। बुधवार को RC 64(A)/96 देवघर कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोषियों की सजा अवधि की जानकारी मांगी है। साथ ही कोर्ट ने दिवंगत डॉ. आर के राणा की मृत्यु से संबंधित जानकारी भी मांगी है। 

दो हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई होगी। सीबीआइ की ओर से अधिवक्ता नवनीत सहाय ने हाईकोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। जबकि चारा घोटाला में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और ट्रेजरी अधिकारी सुबीर भट्टाचार्य, आइएएस बेक जूलियस की ओर से अधिवक्ता देवर्शी मंडल ने पक्ष रखा। सीबीआइ की विशेष अदालत की तरफ से चारा घोटाला मामले में पूर्व सीएम और राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों को दोषी करार दिया था। सीबीआइ की तरफ से आरोपियों को 3 वर्ष 6 महीने की सजा सुनाई गयी थी। सीबीआइ कोर्ट द्वारा दी गयी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआइ ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया है। 

सीबीआई कर रही सजा बढ़ाने की मांग  
गौरतलब है कि रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने देवघर कोषागार से जुड़े अवैध निकासी से जुड़े इस मामले में लालू प्रसाद समेत अन्य को दोषी करार दिया है। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में इन दोषियों को 3वर्ष 6 महीने की सजा सुनायी है। सीबीआई कोर्ट द्वारा मुकर्रर की गयी सजा को बढ़ाने की मांग को लेकर सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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