Is Staying With Boyfriend Legal In India: आज के समय में कपल्स का लॉज में रुकना आम बात है। लेकिन कई बार पुलिस रेड, चेकिंग या पूछताछ के दौरान कपल्स घबरा जाते हैं, खासतौर पर लड़कियां। सबसे जरूरी सवाल, कि क्या आपको अपने अधिकार के बारे में पता है।
अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस ने इस लॉज में छापा मारा। लड़का-लड़की साथ में पकड़े गए। फिल्मों में भी आपने इस तरह के सीन देखें होंगे। सवाल है कि क्या अविवाहित जोड़ों को होटल या लॉज में ठहरना गलत या गैरकानूनी है? क्या प्यार में पड़े दो जोड़े प्राइवेट वक्त गुजारने के लिए होटल में नहीं ठहर सकते। अगर पुलिस वहां पहुंचती है, तो क्या उन्हें डरना चाहिए, या फिर अपने अधिकार के बारे में उन्हें बताना चाहिए। चलिए इस पर डिटेल्स में जानते हैं।
प्यार करना जुर्म नहीं है, लेकिन उम्र मायने रखता है। आईपीसी या भारतीय संविधान के मुताबिक लड़का या लड़की 18 साल के हैं और आपसी सहमति से होटल में हैं, तो ये अपराध नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी को निजता का अधिकार है। कोर्ट ने भी इस मामले में कहा है कि व्यस्क जिनकी उम्र 18 और 21 साल की है, वो अगर साथ रहते हैं या लिव में होते हैं, तो अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में कह चुका है कि 'Consensual relationship between adults is not a crime'।
पुलिस किन हालात में पूछताछ कर सकती है?
अगर किसी ने प्रेमी जोड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई हो। नाबालिग होने का शक हो। जबरदस्ती या मानव तस्करी का संदेह हो। होटल में अवैध गतिविधि का ठोस सबूत हो। अगर इनमें से कोई भी एक चीज है, तो पुलिस पकड़ कर पूछताछ कर सकती है। सिर्फ बॉयफ्रेंड के साथ रुकना पुलिस कार्रवाई का कारण नहीं है।
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क्या पुलिस आपको कमरे से बाहर निकाल सकती है?
अगर आप दोनों बालिग हैं और आपकी आईडी वैध है, तो पुलिस बिना वारंट कमरे में नहीं घुस सकती है। आपको जबदस्ती बाहर नहीं निकाल सकती है। कोई फोटो या वीडियो नहीं बना सकती है।
ID दिखाना जरूरी है या नहीं?
होटल में ठहरने के लिए आपको आईडी दोनों को आईडी देनी होगी। पुलिस आईडी देख सकती है, जब संदे हो, लेकिन आईडी को जब्त नहीं कर सकती है। आपकी फैमिली को कॉल करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती।
लड़की के खास अधिकार क्या हैं?
महिला के लिए खास अधिकार दिए गए हैं। लड़की के पूछताछ तभी की जाएगी, जब वहां महिला पुलिस अधिकारी मौजूद हो। रात में बिना कारण लड़की को थाने नहीं ले जा सकते हैं। कोई जबरदस्ती बयान नहीं ले सकती पुलिस। अगर महिला असहज महसूस करे, तो वह कार्रवाई रोकने की मांग कर सकती है।
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