सार
महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार अदालत में दावा किया था कि हत्या के प्रयास के मामले में नितेश राणे की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि यह मामला किसी मजाक की घटना के कारण दर्ज नहीं किया गया है।
मुंबई : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) के बेटे और बीजेपी विधायक नितेश राणे (Nitesh Rane) की मुश्किलें कम होने के नाम नहीं ले रही हैं। कथित तौर पर हत्या के प्रयास के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। जबकि एक अन्य सह-आरोपी मनीष दलवी की अग्रिम जमानत को हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है। इससे पहले 13 जनवरी को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका पर 17 जनवरी तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पुलिस का दावा-पर्याप्त हैं सबूत
वहीं, महाराष्ट्र पुलिस ने गुरुवार अदालत में दावा किया था कि हत्या के प्रयास के मामले में नितेश राणे की संलिप्तता साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। पुलिस ने यह भी कहा कि यह मामला किसी मजाक की घटना के कारण दर्ज नहीं किया गया है। सिंधु दुर्ग जिले की कनकवली पुलिस की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक सुदीप पासबोला ने राणे की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त करने का कोर्ट से अनुरोध किया था।
इन धाराओं में केस दर्ज
बता दें कि नितेश राणे के खिलाफ IPC की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 120 (B) (आपराधिक साजिश) और 34 (साझा इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक चुनाव के प्रचार के दौरान स्थानीय शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब पर कथित हमले से संबंधित है। वहीं राणे की याचिका का विरोध करते हुए कनकवली पुलिस ने अपने एफिडेविड में कहा था कि यह कहना गलत है कि याचिकाकर्ता को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है या 23 दिसंबर को विधान भवन के बाहर धरने में किए गए मजाक के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
क्या है आरोप
दरअसल, यह पूरा मामला सिंधुदुर्ग जिला बैंक चुनाव से जुड़ा हुआ है। सिंधुदुर्ग जिला बैंक की 19 सीटों पर कुछ दिनों बाद चुनाव होने हैं, जिसमें सतीश सावंत, नारायण राणे के करीबी रह चुके और इन दिनों शिवसेना में नितेश राणे के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। उन्हीं का प्रचार का काम संतोष परब देख रहे थे। उन पर 18 दिसंबर 2021 को हमला हो गया था। हमले के पीछे नितेश का हाथ होने की बात कही जा रही है। पुलिस ने इस मामले में सचिन सातपुते नाम के एक आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। सातपुते नितेश के स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता है।
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