सार
महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। जहां क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया है। साथ ही प्रशासन के नियमों के मुताबिक, किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।
मुंबई. कोरोना का नया वेरियंट ओमिक्रॉन विदेशों के बाद अब भारत में भी विकराल रूप धारण करने लगा है। जिसे देखते हुए कई राज्य सरकारें अलर्ट हो गईं हैं और कड़ी पाबंदियां लगने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र हैं जहां संक्रमितों की संख्या 100 के पार जा पहुंची है। इस देखते हुए मुंबई की एर 160 साल पुरानी सब्जी मंडी ने ग्राहकों को मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। जिसके तहत अगर किसी ने मास्क नहीं लगाया तो उसे सब्जी नहीं दी जाएगी। साथ सोशल डिस्टनेसिंग की गाइडलाइन परी जारी कर दी है।
160 साल पुरानी सब्जी मंडी जारी किए आदेश..
दरअसल, ओमिक्रॉन की दहशत को देखते हुए साउथ सेंट्रल मुम्बई के प्रसिद्ध 160 साल पुरानी भायखला सब्जी मंडी ने मास्क अनिवार्य लगाने से यह आदेश जारी किया है। भायखला सब्जी मंडी में रोजाना 7 से 10 हजार ग्राहक और छोटे रिटेल व्यापारी आते हैं। जिसके कारण मंडी की समीति ने आदेश जारी किया है कि जो भी ग्राहक इस सब्जी मंडी में बिना मास्क आएगा उसे सब्जी नहीं दी जाएगी।
लग सकता है 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़
बता दें कि महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए तमाम पाबंदियां लागू कर दी हैं। जहां क्रिसमस और नए साल की पार्टियों पर बैन लगा दिया है। साथ ही प्रशासन के नियमों के मुताबिक, किसी भी हिस्से में एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इतना ही नहीं अगर किसी ने नियम तोड़ा तो 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। उल्लंघन करने पर आयोजकों को 50 हजार रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
महाराष्ट्र में डरवाना हुआ ओमिक्रॉन
ओमिक्रॉन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमितों की संख्या 108 तक पहुंच गई है। शुक्रवार देर रात तक राज्य में ओमिक्रॉन के 20 नए मामले मिले। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 20 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 11 यानी 50% से ज्यादा मुंबई में मिले हैं। इसके अलावा पुणे में 6, सातारा में 2 और अहमदनगर में 1 मरीज मिला है। वहीं, देश में अब तक ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 391 हो गई है, जिनमें से 124 मरीज ठीक भी हो चुके हैं।
गाइडलाइन की मुख्य बातें
- राज 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर पांच से अधिक लोग जमा नहीं हो सकते।
- इनडोर शादियों में अधिकतम 100 लोग और आउटडोर शादियों में अधिकतम 250 लोगों को अनुमति।
- जिम, स्पा, होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल 50 फीसद क्षमता से चलेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। खुली जगह में यह संख्या 250 से अधिक या स्थान की क्षमता का 25 फीसद जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- खुले या बंद स्थानों और सभी सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध।
- स्थानीय आपदा प्रबंधन अधिकारियों और जिला कलेक्टरों को स्थानीय स्थिति के आधार पर इन प्रतिबंधों को और भी सख्त बनाने का अधिकार होगा।