सार
मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कोर्ट की सुनवाई के लिए ना तो संजय राउत पहुंचे और ना ही उनके वकील। इसलिए, हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
मुंबई. शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ सोमवार को सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि केस के मामले में यह वारंट जारी किया है। संजय राउत कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश नहीं हुए थे जिस कारण से उसे यह वारंट जारी किया गया है। बता दें कि सेवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने पिछले महीने राउत के खिलाफ समन जारी कर उन्हें चार जुलाई को पेश होने को कहा था। बता दें कि इससे पहले भी ईडी ने संजय राउत को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था।
कोर्ट नहीं पहुंचे राउत
मेधा सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि सोमवार को कोर्ट की सुनवाई के लिए ना तो संजय राउत पहुंचे और ना ही उनके वकील। इसलिए, हमने उसके खिलाफ वारंट जारी करने के लिए एक आवेदन दिया था जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को करेगी। इससे पहले, मजिस्ट्रेट ने समन जारी करते हुए कहा था कि पेश किए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप से पता चलता है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता (मेधा) के खिलाफ अपमानजनक बयान दिया। जिससे शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है।
क्या है मामला
बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत ने मेधा सोमैया पर घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि मीरा-भयंदर इलाके में 100 करोड़ रुपये के शौचालय घोटाला किया है। राउत ने कहा था कि अपने अधिकार क्षेत्र में शौचालयों के निर्माण के लिए आवंटित धन का कथित तौर पर मेधा द्वारा अपने गैर-सरकारी संगठन ‘युवा प्रतिष्ठान’ के जरिए घोटाला किया था। इस मामले में मेधा ने संजय राउत से माफी मांगने को कहा था लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था। जिसके बाद मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस किया था।
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