सार
ठाणे की एक अदालत ने महिला को लिव-इन में रह रहे अपने साथी की पांच साल की बेटी का यौन शोषण करने के जुर्म में 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। युवती अपने पार्टनर के बाहर जाते ही बच्ची के साथ जबरदस्ती करने लगती थी।
ठाणे, (महाराष्ट). जब एक युवक किसी महिला के साथ बिना उसकी मर्जी के ज़बरदस्ती करता है तो वह रेप कहलाता है। लेकिन वहीं अगर कोई महिला किसी नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण करे तो उसे हम क्या कहेंगे। ऐसा ही एक मामला मुंबई में सामने आया है जहां एक युवती नाबालिग बच्ची के साथ जबरदस्ती करके गंदे काम को अंजाम दे रही थी।
अब 7 साल जेल में रहेगी आरोपी महिला
दरअसल, शुक्रवार को ठाणे की एक अदालत ने महिला को लिव-इन में रह रहे अपने साथी की पांच साल की बेटी का यौन शोषण करने के जुर्म में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायाधीश डी जी मुरुमकार ने जिले के मुंब्रा की रहने वाली 33 वर्षीय युवती पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। न्यायाधीश ने एक अक्टूबर को दिए आदेश में कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वल मोहोल्कर ने भारतीय दंड संहिता और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत महिला के खिलाफ सभी आरोप सफलतापूर्वक साबित किए।
पिता के जाते ही लड़की करती थी यौन शोषण
मोहोल्कर ने अदालत को बताया कि नाबालिग अपने पिता और महिला के साथ रहती थी। लड़की की मां इस समय दुबई में नौकरी करती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब पिता अपने काम के कारण लंबे समय तक घर से दूर रहते थे और महिला उसकी गैर हाजिरी में लड़की का यौन शोषण करती थी।
ऐसे सामने आया था मामला
यह मामला अप्रैल 2015 में तब सामने आया जब लड़की ने तेज दर्द की शिकायत की और अपने पिता को आपबीती बताई। मुंब्रा पुलिस में तहरीर दी गई और महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।