ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी होने के बाद भी नहीं आने का आरोप लगाया था।

Amanatullah Khan bail: दिल्ली वक्फ़ बोर्ड नियुक्ति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट हुए आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिल गई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए समन जारी होने के बाद भी नहीं आने का आरोप लगाया था।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के सामने विधायक अमानतुल्लाह खान शनिवार को जमानत के लिए पेश हुआ। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा ने 15 हजार रुपये के निजी बांड और 15 हजार रुपये की गारंटी के साथ उनको जमानत दे दी। ईडी, अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए नहीं उपस्थित होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट पहुंची थी। ईडी की कोर्ट में शिकायत के बाद राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया था। इसके बाद अमानतुल्लाह खान शनिवार को कोर्ट में पेश हुए।

दरअसल, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए अमानतुल्लाह खान पर अवैध नियुक्तियां करने का आरोप लगा। आप एमएलए पर 32 लोगों की अवैध नियुक्तियों आरोप है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने तीन एफआईआर दर्ज किए हैं। इन एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मामला दर्ज करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच और पूछताछ शुरू कर दी। 18 अप्रैल, गुरुवार को ईडी ने अमानतुल्लाह खान से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। 

हालांकि, इन आरोपों को आप विधायक अमानतुल्लाााह खान ने खारिज करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए नियमानुसार काम किया। 2013 में नए एक्ट के मुताबिक ही अपने कार्यकाल में सारे काम किए। 18 अप्रैल को ईडी के हिरासत में लेने के बाद जारी वीडियो बयान में अमानतुल्लाह खान ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी, उन पर केजरीवाल का साथ छोड़ने और उनके खिलाफ बयान देने का दबाव बना रही है। आप विधायक ने कहा कि वह किसी भी सूरत में केजरीवाल को साथ नहीं छोड़ेंगे।

यह भी पढ़ें:

अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा: सत्ताधारी दल को लोकसभा चुनाव में बढ़त दिलाने के लिए ईडी ने किया उनको अरेस्ट