सार
22 मई से दिल्ली के तीनों नगर पालिका मिलकर एक हो जाएंगे। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 को 5 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया था।
नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम 2022 दिल्ली के सभी तीन नगर निगमों (उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) को एक इकाई में एकीकृत करने के लिए 22 मई को लागू होगा। गृह मंत्रालय (एमएचए) की एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई है।
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022 को 5 अप्रैल को राज्यसभा द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया था। यह अधिनियम तीन नगर निगमों को एक एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई बनाने के लिए लाया गया था। ताकि समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित किया जा सके।
विशेष अधिकारी होंगे नियुक्त
अधिनियम के माध्यम से केंद्र ने एक "विशेष अधिकारी" नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। विशेष अधिकारी नए चुने हुए पार्षदों की पहली बैठक तक अंतरिम रूप से निगम के पार्षदों के निर्वाचित विंग के कार्यों का निर्वहन करेंगे। अधिनियम का उद्देश्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में संशोधन की मांग करके दिल्ली के तीन नगर निगमों को एक इकाई में विलय करना है।
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दिल्ली विधानसभा द्वारा 2011 में अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि दिल्ली के पूर्ववर्ती नगर निगम को उत्तर, दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया जा सके। विधेयक को लोकसभा ने 30 मार्च को पारित किया था। विधेयक में एमसीडी के कामकाज को नियंत्रित करने वाले संशोधित अधिनियम में निदेशकों और स्थानीय निकायों पर धारा को पूरी तरह से हटाने का प्रस्ताव है।
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