Bengaluru Schools Receive Bomb Threats: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर 20 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिली है। इसके कुछ देर बाद ही बेंगलुरु के 40 स्कूलों को भी ऐसे ही धमकी भरे मेल भेजे गए। 

Bengaluru Schools Receive Bomb Threats: देश की राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर करीब 20 स्कूलों को धमकी भरे ई-मेल भेजे गए जिससे लोगों में डर का माहौल है। पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल और रोहिणी सेक्टर-3 के अभिनव पब्लिक स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रोहिणी सेक्टर-24 के सावरन स्कूल को भी इसी तरह का ई-मेल भेजा गया है।

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल विभाग के अनुसार, अभिनव पब्लिक स्कूल के बारे में सुबह 8 बजे और सावरन स्कूल के बारे में सुबह 8:16 बजे धमकी की जानकारी मिली थी। सभी स्कूलों को खाली कराया गया और जांच जारी है।

बेंगलुरु के 40 स्कूलों को भेजा धमकी भरा ई-मेल

दिल्ली के अलावा शुक्रवार को बेंगलुरु के कम से कम 40 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बेंगलुरु के सभी स्कूलों में पुलिस की टीमों ने तलाशी शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इन धमकियों के पीछे कौन है।

इन दिनों देशभर में कई स्कूलों को बार-बार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। यह सिर्फ एक सुरक्षा खतरा नहीं है बल्कि कानून की नजर में एक गंभीर अपराध भी है। बहुत से लोग नहीं जानते कि ऐसी धमकी देना भारतीय कानून के अनुसार सख्त सजा वाला अपराध है।

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बम की धमकी देने पर कितने साल की सजा?

Mint में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति किसी को बम जैसी खतरनाक चीज की धमकी देता है, तो यह एक गंभीर अपराध माना जाता है। इसके लिए उसे 2 से 7 साल तक की जेल हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

अगर धमकी का संबंध आतंकवाद से है यानी इसका मकसद देश में डर, दहशत या अशांति फैलाना है तो मामला और गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में BNS की धारा 113(5) के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास और भारी जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इसलिए स्कूलों या किसी भी सार्वजनिक जगह को बम से उड़ाने की धमकी देना सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए सख्त सजा का प्रावधान है।