देश में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे।  इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जिसमें आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। 

नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा कर 3 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान गैर जरूरी सामान की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए थे। इसी बीच गृह मंत्रालय ने एक बड़ा अहम आदेश जारी किया है। जिसमें आज से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। 

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred
Scroll to load tweet…

आदेश में कहा गया है कि 25 अप्रैल से गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खुलेंगी लेकिन इसमें 50% कर्मचारी ही काम कर पाएंगे। साथ ही सभी कर्मचारियों को मास्‍क पहनना जरूरी होगा। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेसिंग का पालन भी 
सख्ती से करना होगा। ये आदेश अभी नगर निगम की सीमा के तहत आने वाली दुकानों के लिए है। अभी शॉपिंग कॉम्‍प्‍लेक्‍स और मॉल में दुकानें नहीं खोली जा सकेंगी। साथ ही आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन जगहों को हॉट स्पॉट बनाया गया है वहां की दुकानें अभी नहीं खुलेंगी।