सार

आर्यन खान ड्रग केस (Aryan Khan Drug Case) में लड़ाई अब राजनीतिक रंग अख्तियार कर चुकी है। नवाब मलिक V/s देवेंद्र फडणवीस के बाद अब भाजपा नेता हाजी अराफात शेख की एंट्री हुई है। मलिक ने 10 नंवबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने हाजी अराफात के छोटे भाई को बचाने जाली नोटों के कारोबार को संरक्षण दिया

मुंबई. नवाब मलिक(Nawab Mali) V/s समीर वानखेड़े  (Sameer Wankhede) और नवाब V/s देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) के बाद अब Aryan Khan Drug Case  को लेकर जारी राजनीति लड़ाई में भाजपा नेता हाजी अराफात शेख की एंट्री हुई है। शेख 11 नवंबर को प्रेस कांफ्रेंस करके NCP नेता और महाराष्ट्र में मंत्री नवाब मलिक को लेकर कोई बड़ा खुलासा करेंगे। नवाब मलिक द्वारा देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र में जाली नोट चलाने का इल्जाम लगाया है। नवाब मलिक ने 10 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फडणवीस के संरक्षण में जाली नोटों का धंधा होता था। वो उनके जाने के एक साल बाद तक जारी रहा। उन्होंने विदेशों से आए फोन के बाद कई कुख्यात लोगों के केस सुलझाए। फडणवीस के इशारे पर वसूली होती थी। फडणवीस ने राजनीति का अपराधीकरण किया।

नवाब मलिक ने लगाया था हाजी के छोटे भाई पर आरोप
नवाब मलिक ने 10 नंवबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि देवेंद्र फडणवीस ने हाजी अराफात के छोटे भाई को बचाने जाली नोटों के कारोबार को संरक्षण दिया। इस पर अराफात का कहना है कि उनके भाई इमराख शेख के नवाब मलिक के साथ भी फोटो हैं। मलिक उसकी शादी और बच्चों के बर्थडे में आए थे।

देवेंद्र फडणवीस ने मलिक पर लगाए थे अंडरवर्ल्ड से जमीनें खरीदने के आरोप
इससे पहले 9 नवंबर को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra Fadnavis) ने नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों का सनसनीखेज खुलासा किया था। फडणवीस ने कहा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीनी खरीदें। ये जमीनें मुंबई में ब्लास्ट करने के आरोपियों की हैं। 

वानखेड़े परिवार ने दर्ज कराई मलिक के खिलाफ शिकायत
इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने 8 नवंबर को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उनके परिवार की जाति के बारे में झूठे आरोप लगाने के लिए मलिक के खिलाफ मुंबई (Mumbai) में ओशिवारा डिवीजन के सहायक पुलिस आयुक्त के पास अपनी शिकायत की थी। ध्यानदेव का कहना है कि मलिक ने उनके परिवार की जाति को लेकर झूठा और अपमानजनक बयान दिया है। समीर के पिता ने कहा कि समीर वानखेड़े के पिता ने अपनी शिकायत में आगे कहा, 'आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम 1989 की धारा 3 और भारतीय दंड की धारा 503, 508, 499, संहिता 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66ई के तहत के प्राथमिकी दर्ज कर की जाए।

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