सार
विज्ञप्ति में कहा गया कि आवश्यक सेवा रखरखाव (असम) अधिनियम, 1980 के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, चालकों और क्षेत्र में टैंकर कर्मी और उनके सहायकों की हड़ताल निषिद्ध होगी।
गुवाहाटी: असम सरकार ने राज्य में तेल और गैस क्षेत्र के कर्मचारियों की हड़ताल पर एस्मा के तहत छह माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार यह प्रतिबंध 31 दिसंबर, 2019 से लगाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया कि आवश्यक सेवा रखरखाव (असम) अधिनियम, 1980 के तहत अधिकारियों, कर्मचारियों, ठेका मजदूरों, चालकों और क्षेत्र में टैंकर कर्मी और उनके सहायकों की हड़ताल निषिद्ध होगी।
इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक हित में यह फैसला लिया गया है और किसी भी तेल क्षेत्र, रिफाइनरी या तेल व प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले संस्थान इसके अंतर्गत आएंगे।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)