टीपीडीएस के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने के लिए प्रति माह प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी मिलेगी। 

नई दिल्ली. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को नवंबर तक अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को मंजूरी दे दी। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (चरण IV) के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को 5 महीने की एक और अवधि के लिए यानी जुलाई से नवंबर तक के लिए मंजूरी दे दी है।

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सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के तहत अतिरिक्त खाद्यान्न के आवंटन को 5 महीने की अवधि के लिए जुलाई से नवंबर तक के लिए मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत, सरकार एनएफएसए (अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवारों) के तहत कवर किए गए अधिकतम 81.35 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो खाद्यान्न फ्री राशन प्रदान देगी।

टीपीडीएस के तहत अधिकतम 81.35 करोड़ व्यक्तियों को पांच महीने के लिए प्रति माह प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न की मंजूरी से 64,031 करोड़ रुपये की अनुमानित खाद्य सब्सिडी मिलेगी। भारत सरकार इस योजना के लिए राज्यों/केन्द्र-शासित प्रदेशों के बिना किसी भी योगदान के पूरे खर्च को वहन कर रही है। भारत सरकार द्वारा परिवहन एवं ढुलाई और एफपीएस डीलरों के लाभांश आदि के लिए लगभग 3,234.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा।

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भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला कुल अनुमानित व्यय 67,266.44 करोड़ रुपये होगा। इसमें कहा गया है कि गेहूं/चावल के रूप में आवंटन के बारे में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। खाद्यान्न के मामले में कुल निर्गम लगभग 204 लाख मीट्रिक टन हो सकता है।

पीएम मोदी ने की थी घोषणा
7 जून को देश दो संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि कोरोना संक्रमण के कारण गरीबों को तकलीफ ना हो इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को दीपावली तक के लिए बढ़ाया जाता है।