दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अलग-अलग मामलों में ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जमानत दे दी थी।

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दोनों पर मुकदमा चलाने की सिफारिश के एक महीने बाद यह मंजूरी मिली है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार का यह कदम आया है।

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दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी से जुड़े अलग-अलग मामलों में ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल जमानत दे दी थी। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत के उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उनके खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी।

नौ समन भेजने के बाद भी हाजिर नहीं होने पर 21 मार्च 2024 को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। केंद्रीय एजेंसी ने पाया कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उनसे पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी मामले में 12 जुलाई और सीबीआई मामले में 13 सितंबर को जमानत दे दी थी।

17 सितंबर को केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने और 12 दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 9 अगस्त 2024 को जमानत मिली थी। ईडी ने 3 दिसंबर को केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी।