सार

कोरोना संक्रमण की बढ़ी रफ्तार के चलते दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू लग गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा।

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण (Corona Infection) की बढ़ी रफ्तार के चलते दिल्ली में शुक्रवार रात से 55 घंटे का वीकेंड कर्फ्यू ( Weekend Curfew) लग गया है। शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हुआ कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। बिना जरूरी काम के घर से निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू से छूट दी गई है। 

अगर इस दौरान जरूरी काम है तो ई-पास लेना होगा। दिल्ली के डीएम ऑफिस से ई पास जारी किए जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर अप्लाई करना होगा। बिजली का काम करने वाले मिस्त्री, कारपेंटर, पानी सप्लाई करने वालों, आईटी सर्विस, बैक कर्मचारियों, फल, सब्जियां, दूध, दवाएं और मेडिकल उपकरणों की आपूर्तिकर्ताओं को ई-पास लेना होगा। रसोइया, माली और सफाईवाले जैसे कामगारों को कर्फ्यू से छूट नहीं मिलेगी। 

इन्हें मिलेगी छूट

  • जरूरी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोग बाहर निकल सकते हैं। इन्हें अपना वैध पहचान पत्र दिखाना होगा। 
  • भारत सरकार, उसके अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी अपना आईडी कार्ड दिखाने पर यात्रा कर सकेंगे।
  • सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली की सभी अदालतों के कर्मचारी और वकील पहचान पत्र या अदालत प्रशासन द्वारा जारी परमिशन लेटर दिखाकर बाहर निकल सकेंगे। 
  • दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में सेवाएं देने वाले अधिकारी और कर्मचारी बाहर जा सकते हैं। 
  • डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी, दवा कंपनी के कर्मियों और मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति से जुड़े लोगों को छूट मिलेगी। 
  • अटेंडर के साथ गर्भवती महिलाओं और अन्य रोगियों को इलाज के लिए बाहर निकलने की छूट है। इन्हें पहचान पत्र और डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। 
  • हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अंतर-राज्यीय बस टर्मिनस आने-जाने वाले यात्रियों को छूट मिलेगी। रोके जाने पर टिकट दिखाना होगा। 
  • इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के मीडियाकर्मियों को छूट मिलेगी। पहचान पत्र दिखाना होगा।
  • परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों और परीक्षा ड्यूटी के लिए तैनात लोगों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। 
  • विवाह कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 लोगों को विवाह समारोह के लिए आने-जाने की अनुमति मिलेगी।

 

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