सार
दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने क्रिकेटर शिखर धवन की तलाक अर्जी मंजूर कर ली है और उन्हें तलाक लेने के लिए मान्यता दे दी है। यह तलाक की अर्जी खुद क्रिकेटर धवन ने फाइल की थी।
Shikhar Dhawan. भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को अपनी पत्नी से तलाक लेने की मान्यता दे दी गई है। दिल्ली की फैमिली कोर्ट ने पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर शिखर धवन को तलाक लेने के योग्य माना है। यह तलाक अर्जी क्रिकेटर शिखर धवन ने दाखिल की थी, जिसमें पत्नी द्वारा क्रूरता किए जाने का जिक्र किया गया था।
दिल्ली फैमिली कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली फैमिली कोर्ट के जज हरीश कुमार ने 11 साल पुरानी शादी के मामले में यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है और दोनों ही आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए तैयार हैं। कोर्ट ने माना कि उनकी शादी तो बहुत पहले समाप्त हो चुकी है क्योंकि दोनों अगस्त 2020 से अलग-अलग रह रहे हैं। शिखर धवन की वाइफ भी इस बात के लिए तैयार रहीं कि कोर्ट उन्हें कानूनी रूप से तलाक देने के लिए मान्य कर दे। शिखर धवन की पत्नी मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और दोनों के बीच लव अफेयर के बाद यह शादी हुई थी। शिखर की पत्नी ने ऑस्ट्रेलिया में भी कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है।
नाबालिग बच्चे के बारे में कोर्ट ने क्या कहा
शिखर धवन और उनकी वाइफ से एक बच्चा भी है। कोर्ट ने कहा कि दोनों पति-पत्नी के बीच तनाव और झगड़े की वजह से बच्चे पर फिजिकली और मेंटली असर पड़ रहा है। यह उसके जन्म के वेलफेयर राइट्स के खिलाफ है। शिखर ने अपनी याचिका में पत्नी पर मारपीट का भी आरोप लगाया था, कोर्ट ने इसको बच्चे के लिए नुकसानदेह माना और तलाक मंजूर करने का यह भी एक बड़ा कारण बना। फिलहाल बच्चे की कस्टडी का मामला ऑस्ट्रेलिया की कोर्ट में भी चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह इंटरनेशनल कानूनों के तहत निर्णय लिया जाएगा।
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