सार
दिल्ली में पटाखों पर बैन लगा है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय कहा है कि दिवाली के दौरान पटाखे चलाने पर छह महीने तक की सजा हो सकती है। पटाखा बनाने और बेचने पर तीन साल जेल की सजा मिल सकती है।
नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़े स्तर के चलते पटाखे चलाने पर प्रतिबंध है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने दिवाली जैसे पर्व के अवसर पर प्रतिबंध में छूट की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने प्रदूषण का हवाला देकर याचिका खारिज कर दी। अब दिल्ली में पटाखे चलाने पर कितनी सजा होगी इसकी घोषणा भी कर दी गई है।
सुतली बम हो या रॉकेट किसी भी तरह के पटाखे की पूंछ में आग लगाने का दोषी पाए जाने पर छह माह के लिए जेल जाना पड़ सकता है। बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखे चलाने पर 200 रुपए जुर्माना से लेकर 6 माह जेल तक की सजा हो सकती है। राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपए तक का जुर्माना और तीन साल की जेल की सजा हो सकती है।
सरकार चलाएगी जागरूकता अभियान
सितंबर में दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध में दिवाली पर्व भी शामिल है। पिछले दो साल से दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखों पर बैग लग रहा है। राय ने कहा कि लोग पटाखे नहीं चलाएं इसके लिए जन जागरूकता अभियान "दीये जलाओ पटाखे नहीं" 21 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीये जलाएगी।
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प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का हुआ गठन
मंत्री ने कहा कि दिल्ली में पटाखों खरीदने और चलाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत 200 रुपए का जुर्माना और छह महीने की जेल होगी। प्रतिबंध को लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 टीमों और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमों का गठन किया है। 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।
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