सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जूही की 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था। साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 
 

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जूही की 5G टेक्नॉलजी के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में अभिनेत्री ने देश में 5जी टेक्नॉलजी लागू किए जाने का विरोध जताया था। साथ ही कोर्ट ने जूही पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, यह याचिका पब्लिसिटी के लिए थी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा, जूही चावला ने सुनवाई की लिंक सोशल मीडिया पर शेयर की। इसके चलते तीन बार सुनवाई में व्यवधान हुआ। दिल्ली पुलिस व्यवधान करने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कार्रवाई करे। 

सुनवाई के दौरान बजे थे तीन बार गाने
इस मामले 2 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान तीन बार जूही की फिल्म के गाने बजे थे। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। साथ ही गाना बजाने वाले शख्स पर अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की थी।

क्या कहा था जूही ने?
जूही ने याचिका में मांग की थी कि 5 जी टेक्नोलॉजी को लागू करने से पहले इससे जुड़े तमाम पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया जाए। यानी इसका मानव और जीव-जंतुओं के अलावा पर्यावरण पर क्या असर पडे़गा, इसे परखा जाना चाहिए। बता दें कि 5 जी टेक्नोलॉजी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। जूही ने याचिका में सवाल किया है कि क्या इस तकनीक को लेकर पर्याप्त रिसर्च की गई है? क्या यह आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रहेगी?