दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने एम्स के सिक्यॉरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। इसी साल जनवरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और 1 साल का जुर्माना लगाया था। 

नई दिल्ली. दिल्ली की एक सेशन कोर्ट ने एम्स के सिक्यॉरिटी गार्ड से मारपीट के मामले में आप विधायक सोमनाथ भारती की 2 साल की सजा बरकरार रखी है। इसी साल जनवरी में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और 1 साल का जुर्माना लगाया था। 

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मंगलवार को दिल्ली की सेशन कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया। 

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चार आरोपी हुए थे बरी
मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती के ऊपर 2016 में सुरक्षाकर्मी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नष्ट करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में उन्हें इस साल जनवरी को दोषी ठहराया गया था। जबकि चार अन्य लोगों को कोर्ट ने दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया था।