सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ईडी चीफ के एक्सटेंशन मामले पर सुनवाई की और उसे गैरकानूनी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वे अपने पद पर 31 जुलाई तक ही बने रह सकते हैं।

ED Chief Extension Issue. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का एक्सटेंशन गैरकानूनी है और वे 31 जुलाई तक ही पद पर बने रह सकते हैं।

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ईडी चीफ एक्सटेंशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी चीफ का एक्सटेंशन 2021 के फैसले का उल्लंघन है। लेकिन कोर्ट ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के बीच केंद्र की चिंता को ध्यान में रखते हुए उन्हें 31 जुलाई तक पद पर बने रहने पर सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडी चीफ पद पर संजय कुमार मिश्रा को अब एक्सटेंशन नहीं मिल सकता।

2018 में ईडी के चीफ बने थे संजय कुमार मिश्रा

संजय कुमार मिश्रा को नवंबर 2018 में प्रवर्तन निदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया था। वह दो साल बाद 60 वर्ष के होने पर सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन नवंबर 2020 में सरकार ने उन्हें एक्सटेंशन दे दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने पाया है कि विधायिका सक्षम है और किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई स्पष्ट मनमानी नहीं है... सार्वजनिक हित में और लिखित कारणों के साथ ऐसे उच्च-स्तरीय अधिकारियों को विस्तार दिया जा सकता है।

कौन हैं ईडी चीफ संजय कुमार मिश्रा

संजय कुमार मिश्रा आयकर आईटी कैडर 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं। यह भी कहा जाता है कि वे सबसे कम उम्र में आईआरएस अधिकारी हैं। 62 वर्षीय मिश्रा 2018 में ईडी का चीफ नियुक्त किया गया और 2020 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया।

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