सार

1 सितंबर से सड़क नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, कड़ी सजा और अधिक जुर्माने का प्रवधान होगा लागू।

नई दिल्ली. सड़कों पर ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब भारी पड़ेगा, क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को मोटर वाहन संशोधन कानून के प्रावधानों को अधिसूचित किया। नए प्रवधानों को 1 सितंबर 2019 से लागू कर दिया जाएगा। इसमें अधिक जुर्माना लगाने का भी प्रवधान शामिल है।

बिना लाइसेंस के ड्रायविंग पड़ेगी महंगी
नए कानून के अनुसार यदि आप बिना लाइसंस के गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आपको जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये देनी होगी, जो पहले 500 रुपये थी। वहीं बिना लाइसेंस के वाहनों के अनधिकृत उपयोग पर जुर्माना राशि 1000 से बढ़ा कर 5000 रुपये कर दी गई है।

शराब के नशे में गाड़ी चलाने पर होगी जेल
शराब के नशे में गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर पहले अपराध के लिए 6 महीने की जेल या 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं दूसरी बार के शराब के नसे में गाड़ चलाते पकड़े जाने पर दो साल तक जेल और 15,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान किया गया है।