आईएनएक्स मीडिया के केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व उनके पुत्र को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों की उपस्थिति में छूट दे दी है। यह छूट तमिलनाडु में चल रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए दी गई है।

नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया के केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री व उनके पुत्र को कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों की उपस्थिति में छूट दे दी है। यह छूट तमिलनाडु में चल रहे विधानसभा चुनावों को देखते हुए दी गई है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया है। 
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिदंबरम व उनके पुत्र कीर्ति चिदंबरम ने कोर्ट में एप्लीकेशन देकर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थिति पर छूट मांगी थी। उनकी तरफ से यह बताया गया था कि वह तमिलनाडु में चल रहे विधानसभा चुनावों में इन दिनों व्यस्त हैं। चुनावी व्यस्तता की वजह से वह कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से आने में असमर्थ हैं। 
बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने दोनों को बीते दिनों कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के बाद कोर्ट ने जारी किया था समन

ईडी ने आईएनएक्स मीडिया केस में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया था। इस पर दिल्ली कोर्ट ने 24 मार्च को पी.चिदंबरम को समन जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को है। 

चिंदबरम तमिलनाडु में कांग्रेस के हैं स्टार कैंपेनर 

कोर्ट में पी.चिदंबरम के अधिवक्ता अर्शदीप सिंह ने बताया कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी.चिंदबरम व उनके पुत्र कीर्ति चिंदबरम वहां कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं। इस वजह से उनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना मुश्किल है। 

2017 में सीबीआई ने दर्ज किया था केस

15 मई 2017 को सीबीआई ने फाॅरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड में अनियमितता पर केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोप यह था कि आईएनएक्स मीडिया के पास ओवरसीज से 305 करोड़ रुपये 2007 में आए थे जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई के साथ ही ईडी ने भी मनी लांडरिंग केस दर्ज किया था।